केंद्र ने राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम लागू करने के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए

नई दिल्ली - सरकार वैक्सीन विनिर्माताओं से 75 प्रतिशत कोविड टीके प्राप्त करेगी। ये टीके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निशुल्क प्रदान किए जाएंगे। 

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम लागू करने के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए। ये दिशा निर्देश 21 जून से प्रभावी होंगे। 

संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जनसंख्या, बीमारी और टीकाकरण की प्रगति के आधार पर टीकों का आवंटन किया जाएगा। टीकों की बरबादी से उन्हें, आवंटन पर नकारात्मक प्रभाव होगा।

दिशा-निर्देशों के अनुसार निजी अस्पतालों को वैक्सीन विनिर्माताओं से कुल टीकों के उत्पादन का 25 प्रतिशत तक सीधे प्राप्त करने का विकल्प प्रदान किया गया है। 

निजी अस्पताल अधिकतम 150 रुपये प्रति खुराक सेवा शुल्क के रूप में ले सकेंगे। राज्य सरकारें इसकी निगरानी करेंगी।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि लोक कल्याण की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए अपरिवर्तनीय इलेक्ट्रानिक वाउचर के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। निजी टीकाकरण केंद्रों पर इन वाउचरों का उपयोग किया जा सकेगा। इस फैसले से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की निजी टीकाकरण केंद्रों पर आर्थिक सहायता की जा सकेगी। 

कोविन प्लेटफार्म पर टीकाकरण के लिए स्थान प्राप्त करने की सुविधा जारी रहेगी। सभी सरकारी और निजी टीकाकरण केंद्रों पर नागरिकों के लिए मौके पर पंजीकरण की सुविधा भी जारी रहेगी।

इससे पहले के दिशा निर्देशों के तहत केंद्र सरकार टीका विनिर्माताओं से 50 प्रतिशत टीके लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निशुल्क उपलब्ध करा रही थी। राज्य सरकारों और निजी अस्पतालों को विनिर्माताओं से सीधे शेष 50 प्रतिशत टीके प्राप्त करने की व्यवस्था थी।

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