जिले में दुकान/प्रतिष्ठान के संचालन संबंधी दिशा निर्देशधारा 144 अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

बुरहानपुर - 1 मार्च, 2021/-  कोविड-19 के प्रकरणों में तेजी से वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह ने  बुरहानपुर जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में सभी प्रकार की दुकान/प्रतिष्ठानों के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। 
जारी आदेशानुसार-
सभी दुकान/प्रतिष्ठान पर कार्यरत व्यक्ति तथा आंगतुकों द्वारा अनिवार्यतः हर समय निम्न सावधानियों का पालन करना अनिवार्य होगा-
● सार्वजनिक स्थानों पर जहां तक संभव हो आपस में 6 फीट की दूरी रखना होगी।
● पर्याप्त मात्रा में हेण्डवाश, सेनेटाईजर रखना व चेहरे को मास्क/फेसकवर से ढंकना अनिवार्य होगा।
● साबुन एवं पानी से बार-बार 40 से 60 सेकण्ड तक हाथ धोए अल्कोहल युक्त सेनेटाईजर से कम से कम 20 सेकण्ड तक हाथों को सेनेटाईजर करने की सुविधा रखना होगी।
●   छींकते /खांसते समय मंुह को रूमाल/टिश्यू पेपर का उपयोग करें।
● स्वयं के स्वास्थ्य की निगरानी करना, बीमारी के लक्षण होने पर तत्काल जिले की हेल्पलाइन पर संपर्क कराना होगा। 
● थूंकना सर्वथा वर्जित है।
● प्रवेश द्वार पर हैण्ड हायजीन के लिए सेनेटाईजर डिस्पेन्सर अनिवार्य रूप से उपलब्ध रखना होगा।
● लक्षण रहित व्यक्तियों (सर्दी, खांसी, बुखार आदि न होने पर) को ही परिसर में प्रवेश की अनुमति रहेगी।
● मास्क/फेसकवर पहनने पर ही अनुमति होगी।
● कोविड-19 संक्रमण बचाव संबंधी प्रसार सामग्री का प्रदर्शन प्रमुखता से करना होगा। ऑडियो एवं वीडियों क्लिप द्वारा बचाव संबंधी सावधानियों प्रसारण बार-बार सुनिश्चित करेंगे।
● परिसर के अंदर अथवा बाहर संचालित दुकान/स्टॉल कैफेटरिया में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन 24×7 सुनिश्चित कराना होगा।
● सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित कराने के लिए कतार की लाईन में गोले के निशान बनवाना होगा।
● संभव होने पर प्रवेश एवं निकास द्वार पृथक रखना होगा।
● प्रवेश के लिए कतार में कम से कम 6 फीट की दूरी सुनिश्चित कराना अनिवार्य होगा।
● दुकान/प्रतिष्ठान में प्रवेश के पूर्व आगन्तुकों द्वारा साबुन एवं पानी से हाथ एवं पैर को धोना सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।
● अधिक भीड़/बड़ी संख्या में लोगों को एकत्रित होने की अनुमति नहीं होगी।
● दुकान/प्रतिष्ठान की सफाई व्यवस्था रखना, टॉयलेट/बाथरूम एवं हाथ पैर धोने के स्थान पर सफाई रखना होगा।
कोई भी व्यक्ति उक्त आदेशों का उल्लंघन करता है, तो उस पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्यवाही के साथ आईपीसी की धारा 188 और अन्य कानूनी प्रावधान लागू होते हैं, जिसके तहत कार्यवाही की जाएगी।


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