कलेक्टर के निर्देश पर ग्रामीण क्षेत्रों की औषधि दुकानों का किया गया निरीक्षण

बुरहानपुर, दिनांक 15 अक्टूबर 2025।
कलेक्टर श्री हर्ष सिंह के निर्देशानुसार औषधी निरीक्षक बुरहानपुर द्वारा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिबंधित एवं अवमानक औषधियों की उपलब्धता तथा फार्मासिस्ट की उपस्थिति के संबंध में निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण दल ने दर्यापुर में योगिराज मेडिकल, श्री लक्ष्मीधाम फार्मेसी, श्री साईं मेडिकल तथा ग्राम सिरपुर में आरोही मेडिकल, शुभम मेडिकल, चौहान मेडिकल एवं धैर्य फार्मेसी पर पहुंचकर औषधियों के स्टॉक तथा पंजीकृत फार्मासिस्ट की उपस्थिति की जांच की।

जांच के दौरान सभी मेडिकल दुकानों पर पंजीकृत फार्मासिस्ट उपस्थित पाए गए। स्टॉक की जांच में किसी भी प्रतिबंधित अथवा अवमानक फिक्स डोज कॉम्बिनेशन औषधि का विक्रय नहीं पाया गया।
सभी फार्मासिस्ट को निर्देशित किया गया कि आरएमपी चिकित्सक के पर्चे पर ही शेड्यूल दवाओं का विक्रय करें तथा खरीद-विक्रय के बिल व्यवस्थित रखें।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजेन्द्र कुमार वर्मा ने बताया कि जिले के सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को फार्मेसी अधिनियम 1948 की धारा 42 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना आवश्यक है। केवल पंजीकृत फार्मासिस्ट ही मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन पर दवाइयों का वितरण कर सकते हैं।

किसी गैर-पंजीकृत व्यक्ति द्वारा दवाओं का विक्रय या वितरण पाए जाने पर संबंधित मेडिकल स्टोर पर फार्मेसी एक्ट 1948 के अंतर्गत तीन माह तक की सजा, दो लाख रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है। साथ ही, अनियमितता पाए जाने पर संबंधित मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है।

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