बुरहानपुर जिला कोर्ट की सत्र न्यायाधीश आशिता श्रीवास्तव की अदालत ने पारिवारिक विवाद में छोटे भाई की हत्या करने के दोषी रमेश बारेला (45) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
क्या था मामला ?
लोक अभियोजन अधिकारी श्याम देशमुख के अनुसार, घटना 18 मार्च 2023 की है, जब नेपानगर थाना क्षेत्र के ग्राम भातखेड़ा में रमेश बारेला अपनी मां को गालियां दे रहा था। छोटे भाई ने उसे ऐसा करने से रोका, जिससे गुस्साए रमेश ने उसके पेट पर पत्थर से हमला कर दिया।
गंभीर हालत में घायल को खंडवा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान करीब दो महीने बाद, 21 जून 2023 को उसकी मौत हो गई। पुलिस ने 23 जून 2023 को रमेश बारेला को गिरफ्तार कर हत्या का मामला दर्ज किया और न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया।
कोर्ट में पेश किए गए 18 गवाह
मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने 18 गवाहों को अदालत में पेश किया और 23 दस्तावेजों के साथ हत्या में इस्तेमाल किया गया पत्थर भी प्रमाणित करवाया। हालांकि, मृतक की मां ने अदालत में अभियोजन का समर्थन नहीं किया, लेकिन घायल अवस्था में मृतक ने अन्य गवाहों के सामने हमले की पुष्टि की थी।
अदालत का फैसला
अदालत ने मृतक के बयान को विश्वसनीय मानते हुए अपने 45 पन्नों के निर्णय में कहा कि पीड़ित को लगी चोटें घातक थीं और आरोपी ने जानबूझकर हत्या की थी। इसी आधार पर रमेश बारेला को हत्या का दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।
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