बुरहानपुर :- नगर निगम और राजस्व विभाग की टीम बुधवार को पांडारोल नाले का सीमांकन करने पहुंची राजस्व ने यहां किए गए अतिक्रमण चिन्हित किए है जिसकी लिस्ट बनाई जाएगी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण से व्यथित होकर बुरहानपुर के आरटीआई एक्टिविस्ट व समाजसेवी राकेश सेईवाल ने मप्र उच्च न्यायालय जबलपुर में जनहित याचिका दायर की थी पिछले दिनों इस मामले में कलेक्टर बुरहानपुर को कोर्ट ने निर्देश दिए इसके बाद पांडारोल नाले का सीमांकन कराया जा रहा है नगर निगम राजस्व विभाग की टीम ने शहर के प्रगतिनगर से पांडारोल नाले का सीमांकन शुरू किया।
राजस्व विभाग के सुनिल बागुल ने बताया की नाले का सीमांकन कराया जा रहा है इसकी शुरूआत प्रगति नगर से की गई सिंधी बस्ती के नाले तक सीमांकन किया गया उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश और कलेक्टर के निर्देश पर यह सीमांकन कराया जा रहा है यहां मौजूद अतिक्रमण की लिस्ट तैयार की जा रही है विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की जाएगी अभी सात से आठ अतिक्रमण पाए गए हैं नाले की लंबाई 900 से एक हजार मीटर है एक सिरे से चलकर आखिरी तक इसका सीमांकन किया जाएगा इस दौरान राजस्व विभाग और नगर निगम का अमला मौजूद रहा ।
राकेश सेईवाल ने 10 अक्तूबर 2023 को कलेक्टर बुरहानपुर से नाले पर अतिक्रमण की शिकायत की थी शिकायत में प्रार्थना की गई थी की सिंधीबस्ती लालबाग रोड़ पर पांडारोल नाले पर बने पुल के कुछ दूरी से लेकर लालबाग रोड एमपीईबी ऑफिस तक शासकीय भूमि भूजल नाले पर दोनो तरफ के आस पास के रहवासियों भूमाफियाओं व अवैध कॉलोनाइजरों द्वारा अवैध रूप से शासकीय नाले की भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा करके पक्के निर्माण कर लिये है नाले पर कॉलोनी की बाउंड्रीवॉल बनाकर अतिक्रमण कर लिया है किए गए अतिक्रमण का भौतिक सत्यापन कर अतिक्रमणकारियो के विरुध्द नियमानुसार अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाना आवश्यक है नाले की भूमि पर आस पास के रहवासियों तथा भूमाफियाओं द्वारा आरसीसी के पक्के अतिक्रमण करने से नाला बहुत संकरा हो गया है जिससे बारिश में नाले का बहाव नहीं हो पाता है शिकायत के अंत में शिकायतकर्ता ने कलेक्टर से निवेदन किया था कि उपरोक्त मामले की जांच कर शासकीय भू जल नाला भूमि पर जिनके द्वारा अतिक्रमण किया गया है उनके विरुध्द कार्यवाही की जाकर उनका अतिक्रमण तोड़े जाने की कृपा की करें जब शिकायत करने के उपरांत भी कोई कार्यवाही नहीं हुई तो व्यथित हो कर समाजसेवी राकेश सेईवाल ने उच्च न्यायालय जबलपुर में जनहित याचिका दायर की। जिसकी सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अरविंद धर्माधिकारी, न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला ने इस जनहित याचिका पीआईएल पर आदेश जारी किए थे।
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