बुरहानपुर/14 नवम्बर, 2024/- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री भव्या मित्तल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश जन सामान्य के स्वास्थ्य हित, जानमाल की रक्षा एवं लोक शंाति को बनाये रखने हेतु जिला बुरहानपुर की संपूर्ण सीमा क्षेत्रा़न्तर्गत प्रभावशील रहेगा।
कलेक्टर ने जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में किसी भी आपत्तिजनक अथवा उद्धेलित करने वाली एवं धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाली फोटो, चित्र, संदेश करने पर एवं उनकी फार्वडिंग, ट्वीटर, फेसबुक, व्हाट्सअप, इन्सटाग्राम इत्यादि सोशल मीडिया पर करना या साम्प्रदायिक संदेश भेजना ऐसी पोस्ट पर लाईक व कमेंट करने की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया है। उक्त आदेश का उल्लघंन दण्डनीय अपराध की श्रेणी में माना जायेगा।
Tags
बुरहानपुर समाचार