जिला अस्‍पताल घोटाले का मास्टर माइंड आरोपी डॉक्‍टर प्रतीक नवलखे की जमानत निरस्‍त


बुरहानपुर - अतिरिक्‍त लोक अभियोजक सुनील कुरील द्वारा जमानत आवेदन पर आपत्ति लिए जाने पर अतिरिक्‍त जिला एवं सत्र न्‍यायाधीश श्री आर. के. पाटीदार ने अस्‍पताल घोटाले के मुख्‍य आरोपी डॉ प्रतीक नवलखे पिता सुरेश नवलखे उम्र 39 वर्ष का द्वितीय जमानत आवेदन भी निरस्‍त किया 

अतिरिक्‍त लोक अभियोजक सुनील कुरील ने बताया कि आरोपी डॉ प्रतीक नवलखे द्वारा जिला चिकित्‍सालय मे शासकीय योजनाओ की राशि को गलत तरीके से क्रिकेट व अन्‍य कार्यो मे सटटा लगाया तथा जिला चिकित्‍सालय मे कार्यरत कान्‍ट्रेक्‍ट कर्मचारियो के नाम से बैंक खाते खोलकर रूपयो का हवाला किया तथा काले धन को सफेद किया 

आरोपी, लोकसेवक चिकित्‍सक जैसे प्रतिष्ठित पद पर पदस्‍थ कार्यरत रहते हुए अधीनस्‍थ कर्मचारियो के नाम से खाता खुलवाकर उसका षडयंत्र पूर्वक अनुचित व अवैध रूप से प्राप्‍त राशि के हेरफेर करने का कृत्‍य गंभीर प्रक्रति का अपराध है तथा आरोपी के विरूदध अन्‍य आपराधिक मामले भी दर्ज है

अगर आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता है तो इस प्रकार के अपराधो मे वृदिध होने तथा आरोपी के फरार होने एवं साक्ष्‍य के साथ छेडछाड करने की संभावना है ।

अतिरिक्‍त लोक अभियोजक सुनील कुरील के तर्को से सहमत होकर माननीय न्‍यायालय ने आरोपी प्रतीक नवलखे के द्वारा प्रस्‍तुत द्वितीय जमानत आवेदन भी निरस्‍त किया।

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