आयोजित शिविर में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आशुतोष शुक्ल ने संबोधित करते हुए बताया गया कि राष्ट्र के निर्माण एवं विकास में श्रमिक वर्ग का महत्वपूर्ण योगदान होता है। उन्हें कानून के अंतर्गत विभिन्न अधिकार दिये गये है।
संविधान के मूल अधिकारों एवं निति निर्देशक सिंद्धांतो के माध्यम से उनके हितों का संरक्षण किया गया है। उन्हें अपने अधिकारों एवं कानूनी प्रावधानों की जानकारी होना आवश्यक है, ताकि श्रमिक वर्ग उनका लाभ ले सकें एवं अपने हितों का संरक्षण कर सके मजदूरों के हितों की रक्षा हेतु श्रम विभाग अपने स्तर पर प्रयासरत है, फिर भी यदि किसी श्रमिक के कानूनी अधिकारों का हनन होता है, तो उसे न्यायालय जाने का अधिकार है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पात्र व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सलाह एवं सहायता प्रदान की जाती है कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी शैलेन्द्र सिंह सोलंकी ने कहा कि श्रमिकों के लिए शासन द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है, परंतु श्रमिक वर्ग शासन की योजनाओं की जानकारी के अभाव में उनके लाभ से वंचित हो जाता है।
श्रमिकों को साप्ताहिक अवकाश, न्यूनतम मजदूरी प्राप्त करने का अधिकार तो होता ही है जागरूक नागरिकों द्वारा आयुष्मान योजना अंतर्गत् निःशुल्क चिकित्सा लाभ तथा अन्य कई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लिया जा रहा है आप भी शासकीय योजनाओं का लाभ अवश्य लें कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए श्रम विभाग श्रम निरीक्षक राजेन्द्र गौर ने कहा कि श्रम विभाग श्रमिकों के हितों के लिए निरंतर प्रयासरत है। समय-समय पर विभिन्न प्रकार के शिविरों के माध्यम से श्रमिकों के अधिकारों की जानकारी एवं उन्हें मिलने वाले लाभ प्रदान किये जाते है। कार्यक्रम के अंतर्गत् स्वास्थ्य विभाग से पधारे डॉ. सुधांशु ने उपस्थित मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें निःशुल्क दवाईयां वितरित की जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैरालीगल वॉलेन्टियर महेन्द्र जैन द्वारा कार्यक्रम का संचालन किया गया। इस अवसर पर श्रम निरीक्षक देवनंदिनी बघेल, पैरालीगल वॉलेन्टियर डॉ. फौजिया सोडावाला राजू भंवरे, रविन्द्र महाजन तथा शक्कर मिल में कार्यरत बड़ी संख्या में श्रमिक वर्ग उपस्थित रहे।
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