पंचायत आम निर्वाचन-2022 संपत्ति विरूपण अधिनियम अंतर्गत आदेश जारी

बुरहानपुर/7 दिसम्बर, 2021/- त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन 2021-22 के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों एवं उनके अभ्यर्थियों व्दारा चुनाव प्रचार करने के लिए  शासकीय/अशासकीय/निजि भवनों पर नारें लिखे जाते है, पोस्टर चिपकाये जाते है तथा विद्युत एवं टेलीफोन के खंबो पर चुनाव प्रचार से संबंधी झण्डियाँ लगाई जाती है। जिसके कारण शासकीय संपत्ति का स्वरूप विकृत हो जाता है। इस संबंध में शासन द्वारा मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण अधिनियम, 1994 पारित किया गया है। इस अधिनियम की धारा 3 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि “कोई भी जो संपत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी सम्पत्ति को स्याही, खडिया, रंग या किसी अन्य पदार्थों से लिखकर या चिन्हित करके उसे विरूपित करेगा वह जुर्माने से, जो एक हजार रूपये तक का हो सकेगा, दण्ड़नीय होकर अपराध संज्ञेय है।‘‘ इसके अलावा विरूपण हटाने/मिटाने हेतु व्यय संबंधितों से वसूल किया जा सकता है। शासकीय या निजी सभी भवन संरचना, चौराहे, नोटिस बोर्ड, रेलवे प्लेटफार्म के नाम पट्ट, सर्वसाधारण की सूचना का पटल/बोर्ड आदि पर बिना अनुमति के नारे लिखना/लिखवाना, झण्डा लगना/लगवाना, बैनर फ्लैक्स टांगना, प्रतीक का अंकन किसी भी स्वरूप में करना/करवाना आदि विरूपण में शामिल है। 
इस अधिनियम के अधीन दण्ड़नीय कोई भी अपराध संज्ञेय होगा। 
मध्य प्रदेश सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1994 की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने आदेश जारी किये है। 
जारी आदेशानुसार 
1. चुनाव प्रचार के दौरान यदि विभिन्न राजनैतिक दलों अथवा चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों व्दारा किसी शासकीय एवं अशासकीय भवन की दीवारों पर किसी भी प्रकार के नारे/विवरण जानकारी लिखकर विकृत किया जाता है, विद्युत एवं टेलीफोन के खंबो पर/भवनो पर झण्डियां लगाई जाती है अथवा ऐसे पोस्टर अथवा बैनर लगाकर शासकीय संपत्ति को विकृत किया जाता है तो ऐसे पोस्टर एवं बैनर हटाने तथा नारे आदि मिटाने के लिए जिले के प्रत्येक थाने क्षेत्र में गठित “लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता” तत्काल प्रभाव से कार्यवाही करेगा।   
2. यदि किसी राजनैतिक दल या चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी व्दारा किसी निजी संपत्ति को बिना उसके स्वामी के लिखित सहमति के विरूपित किया जाता हैँ, तो निजी संपत्ति के स्वामी व्दारा संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता निजी संपत्ति को विरूपित होने से बचाने की कार्यवाही करेगा एवं थाना प्रभारी संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर विधिवत जांच कर सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत करेंगे।  
3. इसी प्रकार यदि कोई राजनैतिक दल या चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी व्दारा किसी शासकीय संपत्ति भवन/परिसर को विरूपित किया जाता है तो संबधित कार्यालय प्रमुख का यह दायित्व होगा कि वह संपत्ति विरूपित होने से रोके। यदि उसकी बिना जानकारी में या अनुपस्थिति में संपत्ति विरूपित की जाती है तो कार्यालय प्रमुख संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायेंगे तथा जिला निर्वाचन अधिकारी/अनुविभागीय दण्डाधिकारी अथवा तहसीलदार को लिखित में सूचना देंगे।

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