अगर ट्रेन में छूट गया है आपका सामान तो ना घबरायें , अपनाएं ये तरीका

आमतौर पर ट्रेन में सामान छूट जाने के बाद लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाते हैं. कई लोगों को लगता है कि सामान वापस नहीं मिलेगा लेकिन आप ऐसा न करें. 

अगली बार किसी भी ट्रेन में सामान छूट जाए तो उसे वापस पाने की आस मत छोड़िए. गुम हुए सामान की तुरंत शिकायत करने पर आपको वो वापस मिल सकता है. 
 
तुरंत करें शिकायत (Complain immediately)
आपको सामान छूटने का जैसे ही पता चले जल्द-से-जल्द वापस उसी स्टेशन पर पहुंचे जहां आप प्लेटफॉर्म पर उतरे थे. 

स्टेशन पहुंचकर सबसे पहले रेल अधिकारियों से मिले और उनके साथ जाकर  RPF को इसकी सूचना दें. 

आप आरपीएफ में FIR भी दर्ज करा सकते हैं. इसके बाद रेलवे और पुलिस की आधिकारिक और कानूनी जिम्मेदारी बन जाएगी कि वो सामान ढूंढने के लिए तुरंत जांच-पड़ताल करें. इसके बाद जांच टीम सबसे पहले आपके द्वारा बताई गई ट्रेन के सीट नंबर की जांच करेगी. वहां अगर सामान मिल गया, तो उसे नजदीकी आरपीएफ थाने में जमा करवाया जाएगा. कुछ मामलों में बरामद किया गया सामान उसी स्टेशन में पहुंचा दिया जाता है, जहां शिकायतकर्ता ने FIR दर्ज करवाई है.

आगे ये है प्रक्रिया (This is the process)
सामान मिलने की सूचना मिलने के बाद यात्री को बुलाया जाएगा और अपनी जानकारी देने के साथ ही मांगे गए दस्तावेज दिखाने होंगे. जिसके बाद आपका सामान आपको वापस कर दिया जाएगा. 

क्या होता है खोया सामान मिलने पर? (What happens to get lost goods?)
कोई भी खोया सामान मिलने पर उसे रेलवे स्टेशन पर जमा करवाया जाता है. 

मिले हुए सामान की जांच की जाती है. अगर इस सामान में कोई बेशकीमती चीज है तब ऐसे सामानों को रेलवे स्टेशन में रखने की मियाद 24 घंटे है. 

इतने समय में सामान का मालिक क्लेम करता है, तो यहां भी मांगे गए जरूरी दस्तावेज दिखाना होता है. इसके बाद ही सामान वापस मिलता है. 24 घंटे बाद सामान को जोनल ऑफिस में भेज दिया जाता है.

3 महीने तक रखा जाता है सामान (Goods are kept for 3 months)
रेलवे अधिकारी ऐसे सामानों को 3 महीने तक अपने पास ही रखते हैं और उसके बाद उसे आगे भेज दिया जाता है.

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