कलेक्टर ने किया प्रतिबंधात्मक आदेश जारी...क्या है ? दुकान संचालक, मांगलिक भवन,अंतिम संस्कार, विवाह या मेलों के आयोजन को लेकर निर्देश

बुरहानपुर-25 फरवरी 2021/- गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 व दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए बुरहानपुर जिले की संपूर्ण सीमाक्षेत्र के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी आदेशानुसार-

महाराष्ट्र राज्य से आने-जाने वाले संपूर्ण आमजनों को जिले की सीमा में प्रवेश करने के दौरान मेडिकल प्रमाण पत्र/थर्मल स्क्रीनिंग अनिर्वाय रहेगी। मास्क/फेस कवर पहनना तथा इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, सेनेटाईजर का उपयोग करना अनिवार्य है। इसका पालन करवाने की जवाबदारी संबंधित वाहन चालक/परिचालक की भी रहेंगी।

◆ जिले की सीमा में प्रवेश के पूर्व चेक पोस्ट पर स्थापित जांच टीम से सभी आमजनों को तापमान चैक करवाना अनिवार्य होगा। जांच के दौरान संदिग्ध/गंभीर लक्षण वाले व्यक्ति को संस्थागत क्वारंटीन करायेंगे एवं स्वस्थ/लक्षण रहित व्यक्ति को 7 दिवस के लिए होेम क्वारंटीन रहना अनिवार्य होगा।

जिले की सीमा में मास्क/फेस कवर पहनाना अनिवार्य किया जाता है। जिले में सार्वजनिक स्थलों पर थूकना प्रतिबंधित किया जाता है। इसका उल्लंघन करने पर संबंधित से अर्थदण्ड से दंडित कर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

◆ जिले की समस्त प्रकार के प्रतिष्ठानों में क्रेता/विक्रेता को मास्क/फेसकवर, सेनेटाईजर का उपयोग करना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। उल्लघंन किये जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

अंतिम संस्कार में अधिकतम 30 व्यक्ति शामिल होंगे। इसकी अनुमति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लेना होगा।

◆ विवाह समारोह हेतु अधिकतम वर-वधु की तरफ से 100 व्यक्ति शामिल होगे। इसकी अनुमति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लेना होगी। 

जिले के सभी मांगलिक भवन, मैरिज गार्डन संचालक बिना अनुमति के कोई भी विवाह कार्यक्रम अथवा अन्य किसी भी प्रकार का कार्यक्रम नहीं होने देंगे।

जिले में धार्मिक, सामाजिक, मेला, जुलूस व अन्य किसी भी प्रकार का आयोजन संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति उपरांत ही होगा।
कोई व्यक्ति उक्त आदेशों का उल्लघंन करता है तो उसके विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्यवाही के अलावा भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 और अन्य कानूनी प्रावधान लागू होते है जिसके तहत कार्यवाही की जायेगी।

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