भोपाल - प्रदेश सरकार ने बुधवार को आदेश जारी कर राज्य में विदेशी पटाखों की बिक्री, उपयोग और स्टॉक पर रोक लगा दी है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अफसरों के साथ एक बैठक करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के `vocal for local'अभियान को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। इसके साथ ही राज्य में चीन समेत अन्य देशों से आने वाले विदेशी पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया।
उल्लंघन करने पर 2 साल की सजा का प्रावधान -
मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ राजेश राजौरा ने विदेशी पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध का सर्कुलर जारी कर दिया।
सर्कुलर में कहा गया है कि बिना लाइसेंस से चीनी या अन्य विदेशी पटाखों का आयात, स्टॉक और बिक्री करना पूरी तरह गैर-कानूनी रहेगा।
इस आदेश का उल्लंघन करने पर आरोपी के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस अधिनियम के तहत अवैध पटाखों की बिक्री, आयात और स्टॉक करने पर 2 साल की सजा का प्रावधान है।
चीन में बनी सामग्री नहीं खरीदने की अपील
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील भी की कि वे चीन में बनी सामग्री नहीं खरीदें। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्थानीय उत्पाद जैसे, मिट्टी के दीपक खरीदें, इससे स्थानीय कुम्हारों को रोजगार मिलेगा। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने विदेशी पटाखों, खासतौर पर चीन में बने पटाखों को प्रतिबंधित करने के लिए कहा है।
प्रदेश में इस पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाता है। अब ना तो विदेशी पटाखे बिकेंगे और ना ही कोई इनका भंडारण कर सकेगा। देवी-देवताओं के नाम पर पटाखे बनाना और इनके फोटो लगाना भी प्रतिबंधित किया गया है।
गौरतलब है कि ओडिशा व राजस्थान ब्रिकी पर रोक की अधिसूचना जारी कर चुके हैं।