बुरहानपुर जिले में पानी की कमी, नलकूप खुदाई पर रोक , कलेक्टर ने आदेश किया जारी

बुरहानपुर, 28 मार्च 2025 – जिले में पानी की कमी को देखते हुए प्रशासन ने बुरहानपुर और खकनार क्षेत्रों को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया है। कलेक्टर हर्ष सिंह ने मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 और संशोधित अधिनियम 2002 के तहत यह आदेश जारी किया है, जो 31 जुलाई 2025 तक लागू रहेगा।

आदेश के मुख्य बिंदु:

1. जिले में निजी और गैर-सरकारी नलकूप खुदाई (बोरिंग) पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।

2. बिना अनुमति कोई भी बोरिंग मशीन जिले में प्रवेश नहीं कर सकती और न ही कोई नया नलकूप खुदाई हो सकती है।

3. पुलिस और राजस्व अधिकारियों को अवैध बोरिंग मशीन जब्त करने और एफआईआर दर्ज करने का अधिकार दिया गया है।

4. नियम तोड़ने पर पहली बार ₹5,000 का जुर्माना और बाद में ₹10,000 या दो साल तक की जेल हो सकती है।

5. यह प्रतिबंध सरकारी योजनाओं के तहत होने वाले नलकूप खनन पर लागू नहीं होगा।

6. प्रशासन को जरूरत पड़ने पर निजी नलकूपों और जल स्रोतों का अधिग्रहण करने का अधिकार होगा।

7. ड्रिलिंग मशीनों के जिले में आने-जाने पर भी रोक रहेगी, जब तक कि सक्षम अधिकारी से अनुमति न मिल जाए।

कौन देगा अनुमति?

शहरी इलाकों में: नगर निगम आयुक्त

ग्रामीण इलाकों में: लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की अनुशंसा पर संबंधित एसडीएम

नदियों और नालों के पानी के उपयोग की अनुमति: संबंधित क्षेत्र के एसडीएम द्वारा दी जाएगी।

यह आदेश जिले में भू-जल स्तर को बचाने और पानी की समस्या को नियंत्रित करने के लिए लागू किया गया है।


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