सहकारी बैंक मैनेजर को बकरी पालन योजना के लोन अनुदान के भुगतान के लिए रिश्वत मांगने के मामले में 3 साल की सजा

बुरहानपुर :- बुरहानपुर कोर्ट ने खकनार के तत्कालीन सहकारी बैंक मैनेजर को बकरी पालन योजना के लोन अनुदान के भुगतान के लिए रिश्वत मांगने के मामले में सजा सुनाई है लोकायुक्त इंदौर में दर्ज इस मामले में विशेष न्यायाधीश सूर्य प्रकाश शर्मा के न्यायालय ने आरोपी लखनलाल कैथवास को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत 3 साल की सजा और कुल 5000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

जिला लोक अभियोजन अधिकारी कैलाश नाथ गौतम ने बताया कि फरियादी किशोर जयकर ने लोकायुक्त कार्यालय इंदौर में शिकायत की थी कि शिकायत में बताया कि उसने ग्राम उदय से भारत उदय योजना के तहत बकरी पालन के लिए लोन लेने के लिए प्रक्रिया की। इसमें 77,456 रूपए की योजना होकर उसमें 50 प्रतिशत अनुदान और शेष बैंक ऋण था जिसे स्वीकृत कराकर सहकारी समिति खकनार में प्रस्तुत किया था उसने बताया कि काफी समय से स्वीकृत राशि बैंक के खाते में पड़ी थी इसे लेकर फरियादी आरोपी लखनलाल से मिला तो उसने बैंक से अनुदान ऋण राशि निकालने के लिए 4000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी लोकायुक्त ने इस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपी की रिश्वत की मांग की रिकॉर्डेड आवाज के आधार पर प्रथम सूचना रेपोर्ट दर्ज की।

इसके बाद आगे कार्रवाई करते हुए नोटों पर पाउडर लगाकर फरियादी को आरोपी के पास राशि देने के लिए भेजा था लेकिन आरोपी को लोकायुक्त कार्रवाई की भनक लगने पर उसने रिश्वत की राशि स्वीकार नहीं की लोकायुक्त ने रिश्वत की मांग की रिकॉर्डिंग के आधार पर कार्रवाई कर आरोपी की आवाज का मिलान आदि एफएसएल से कराया गया विवेचना कर प्रकरण न्यायालय में पेश किया गया प्रकरण में लोकायुक्त संगठन इंदौर के निरीक्षक राहुल गजभिये ने प्रारम्भिक विवेचना की इसके बाद फोन रिकार्डिंग के आधार पर आरोपी को सजा हुई।

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