आबकारी संयुक्त दल ने कार्यवाही कर आबकारी अधिनियम के तहत 6 प्रकरण पंजीबद्ध किये

बुरहानपुर :- गुरुवार को बुरहानपुर जिले में अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रहण, परिवहन, विक्रय एवं चौर्यनयन के विरुद्ध आबकारी विभाग द्वारा कार्यवाही की गई। 

यह कार्यवाही कलेक्टर भव्या मित्तल के निर्देशानुसार एवं जिला आबकारी अधिकारी शिवचरण चौधरी के मार्गदर्शन में संयुक्त आबकारी बल द्वारा वृत नेपानगर के ग्राम डवालीखुर्द डवालीकला के गोपाल फाल्या, नावथा के मुर्गा झिरी के जंगल में नाले किनारे में दबिश दी गयी। 
दबिश के दौरान मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1), 34 (एफ) के तहत कुल 06 प्रकरण पंजीबद्ध किये गए जिसमें कुल 45 लीटर हाथ भट्टी मदिरा एवं 1650 किलो महुआ लहान मौके पर सेम्पल लेकर नष्ट किया गया। कार्यवाही दौरान जप्त मदिरा व लहान का बाजार मूल्य लगभग 91 हजार 500/- रुपये है। 

यह कार्यवाही आबकारी उपनिरीक्षक अभिलाषा वर्मा, आबकारी उपनिरीक्षक विकास दत्त शर्मा, आबकारी मुख्य आरक्षक बसंत जटाले, आबकारी आरक्षक राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव, पद्मेश त्रिपाठी नरेंद्र कुमरावत संयुक्त दल द्वारा की गई

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