बुरहानपुर/11 जनवरी, 2022/-मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन के निर्देशानुसार जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण रोकथाम एवं बचाव हेतु नवीन दिशा-निर्देश जारी किये गये है। व्यापक लोकहित के दृष्टिकोण से जनसामान्य के स्वास्थ्य एवं लोकशांति को बनाये रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपर कलेक्टर श्री शैलेन्द्र सिंह सोलंकी ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है।
जारी आदेशानुसार-
1. महाराष्ट्र एवं अन्य राज्यों से बुरहानपुर जिले में (सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग, दो पहिया वाहन) आने वाले समस्त यात्रीगण/आम नागरिकों को बुरहानपुर जिले में प्रवेश के लिए आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य किया जाता है। आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट के बिना जिले की सीमा में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
2. बार्डर सीमा व रेल्वे स्टेशन पर तैनात टीम का दायित्व रहेगा कि वे बुरहानपुर जिले में महाराष्ट्र एवं अन्य राज्यों से आने वाले प्रत्येक वाहनों एवं टेªन से आने वाले यात्रीगण/आमजनों द्वारा आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर ही उन्हें जिले में प्रवेश देंगे। बिना आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट के जिले में प्रवेश देने पर दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
3. बार्डर सीमा व रेल्वे स्टेशन पर तैनात टीम का यह भी दायित्व रहेगा कि वे बुरहानपुर जिले में आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट के साथ आने वाले यात्रियों की सूची तैयार कर प्रतिदिन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को देंगे।
कोई भी व्यक्ति जो उक्त आदेश का उल्ल्घंन करते हुए पाया जाता है तो उस पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्यवाही के साथ आईपीसी की धारा 188 और अन्य कानूनी प्रावधान लागू होते हैं, जिसके तहत कार्यवाही की जाएगी।
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