त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन-2022 धारा 144 अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

बुरहानपुर/7 दिसम्बर, 2021/- मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2022 हेतु आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के साथ ही निर्वाचन संबंधी कार्यवाही प्रारंभ हो चुकी है। इस दौरान कतिपय असामाजिक तत्वों द्वारा मतदाताओं को भयभीत करने,            मतदान में बाधा पहुँचाने, प्रचार-प्रसार के दौरान हथियारों के दुरूपयोग का प्रयास किया जा सकता है, इससे तनाव पूर्ण स्थिति निर्मित होकर कानून तथा शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। इस हेतु शांति पूर्ण एवं निर्विघ्न निर्वाचन हेतु निर्वाचन प्रकिया संपन्न होने तक प्रभावित क्षेत्रों में दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत आदेश जारी किया गया है। 
उपरोक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए और मतदाताओं को निर्भय होकर मतदान करने तथा सुचारू आवागमन आदि के लिए यह आवश्यक है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का आग्नेय शस्त्र, विस्फोटक पदार्थ एवं किसी भी प्रकार का घातक हथियार जैसे तलवार, फर्सा, बल्ल्म, भाला, कटार, छूरा, गुप्ती आदि लेकर सार्वजनिक स्थान व सड़़क पर नहीं निकले और न ही घूमें तथा बिना अनुमति आमसभा, रैली व जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगाया गया है। 
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है। 
जारी आदेशानुसार-
1. कोई भी व्यक्ति (अस्त्र-शस्त्र लायसेंसधारी भी) किसी भी प्रकार का आग्नेय, घातक, अस्त्र-शस्त्र, धारदार हथियार, तलवार, फर्सा, बल्लम, भाला, कटार, छुरा, गुप्ती, तीरकमान, चैन, तेजाब, विस्फोटक पदार्थ तथा ज्वलनशील पदार्थ को लेकर बुरहानपुर जिले की संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों की सीमा क्षेत्र में विचरण नहीं करेगा और नहीं प्रदर्शन करेगा और न ही इसका संग्रहण करेगा। 
2. कोई भी व्यक्ति बुरहानपुर जिले के बाहर से अथवा किसी भी जिले से किसी भी प्रकार का हथियार चाहे उसे लाने की अनुमति भी इस जिले के सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई हो, को लेकर बुरहानपुर जिले की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगा। 
3. कोई भी व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल या संगठन बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, रैली, जमावडा, इत्यादि का आयोजन नहीं करेगा। 
4. कोई भी व्यक्ति बुरहानपुर जिले के अन्दर किसी भी मतदान केन्द्र के पास किसी भी प्रकार का ज्वलनशील पदार्थ, ईट, पत्थर; रोडे आदि एकत्रित नहीं करेगा। 
5. ग्रामीण क्षेत्रों में बगैर सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त किये ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा तथा रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे के मध्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। 
उक्त आदेशों का उल्लघंन करने पर संबंधित के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश जिला बुरहानपुर के संपूर्ण सीमा क्षेत्र में जारी दिनांक से 23 फरवरी, 2022 तक या निर्वाचन कार्यवाही पूर्ण होने तक प्रभावशाली रहेगा। 
यह आदेश निम्नानुसार श्रेणियों के व्यक्ति पर लागू नही होगा-
1. कानून व्यवस्था के लिए लोक सेवक। 
2. अन्धे व अपाहिज व्यक्ति जिन्हें सहारे के लिए लाठी रखना नितांत आवश्यक है, ऐसे व्यक्ति लाठी रख सकेंगे। 
3. अधिकृत बैंक कर्मचारी जिन्हंे अपने कर्तव्य स्थल पर अपने कर्तव्य पालन में हथियार रखना आवश्यक है। 
4. सिख धर्म के अनुयायियों एवं विवाह समारोह के समय दूल्हंे द्वारा धारण की गई कठार एवं कृषि उपकरण।

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