कलेक्टर ने गैस एजेन्सी संचालकों को दिये आवश्यक दिशा-निर्देश

बुरहानपुर/21 अगस्त 2021/- भारत सरकार पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा अवगत कराया है कि उज्जवला 2.0 अंतर्गत देश में अतिरिक्त 1 करोड़ एलपीजी गैस कनेक्शन जारी करने हेतु एसओपी में संशोधन किया गया है।
प्रधानमंत्री उज्जवला योजनान्तर्गत नवीन गैस कनेक्शन जारी किये जाने पर समस्त पात्र हितग्राहियों को डिपॉजिट फ्री कनेक्शन के साथ-साथ प्रथम रिफिल एवं स्टोव (हॉट प्लेट) निःशुल्क प्रदान किये जायेंगे। 

इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने समस्त गैस एजेन्सी संचालक को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये हैं।

उज्जवला 2.0 के अंतर्गत ऐसी व्यस्क महिला गैस कनेक्शन प्राप्त करने हेतु पात्र होगी जो गरीब गृहस्थी संबंध रखती है एवं जिसकी गृहस्थी में किसी प्रकार का गैस कनेक्शन स्थापित नहीं है।

(अ) योजनान्तर्गत निम्नानुसार पात्र श्रेणियों को शामिल किया गया है।

1. जो एसईसीसी 2011 सूची अनुसार पात्र है।
2. अनुसूचित जाति, जनजाति गृहस्थी, प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों, अंत्योदय अन्न योजना, वनवासी, अति पिछड़ा वर्ग, चाय और पूर्व चाय बागान जनजातियों, द्वीप एवं नदी द्वीप में निवासरत। इस प्रकार उक्त सात श्रेणी में संबंध रखती हो। इस हेतु पात्र श्रेणी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
3. यदि आवेदिका उपरोक्त क्र-01 एवं 02 अंतर्गत नहीं आती है एवं गरीब गृहस्थी से संबंध रखती है तो योजना का हितग्राही होने के दावे के रूप में 14 बिन्दुओं का घोषणा पत्र भरना आवश्यक होगा।  
(द) योजनान्तर्गत उज्जवला 2.0 के अंतर्गत नामांकन हेतु आवेदिका को निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
1. मानक प्रारूप में विधिवत हस्ताक्षर एवं फोटोयुक्त केवायसी फार्म।
2. पहचान का प्रमाण-पत्र।
3. निवास प्रमाण-पत्र।
4. आवेदिका का आधार की प्रति।
5. परिवार के समस्त व्यस्क सदस्यों के आधार की प्रति।  
6. आवेदिका के बैंक खाते का विवरण।
7. राशन कार्ड अथवा समग्र आईडी।
8. आवेदिका का प्रवासी होने की स्थिति में परिवार संयोजन की जानकारी संबंधी स्व-घोषणा पत्र।
9. यदि आवेदिका उपरोक्त अ (2) अंतर्गत 7 श्रेणियों से संबंध रखती है तो पात्र श्रेणी का प्रमाण पत्र।
10. गरीब गृहस्थी से संबंधित होने के दावे के रूप में 14 बिन्दुओं का घोषणा पत्र।  

Post a Comment

Previous Post Next Post