फर्जी शपथ पत्र की शिकायत सर्वप्रथम आप उस अधिकारी को करे जिनके सामने यह शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है, संबंधित अधिकारी को विस्तार पूर्वक शपथ पत्र के फर्जी होने के तथ्य प्रस्तुत करें, साथ ही अपने तथ्यों के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत करें, जिससे कि ऐसा व्यक्ति फर्जी शपथ पत्र के आधार पर किसी प्रकार का लाभ न उठा सकें।
ऐसे अधिकारी के समक्ष यह भी निवेदन करें कि, संबंधित व्यक्ति ने फर्जी शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, यूपी भारतीय दंड संहिता की धारा 420 467 468 के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध है जिसमें की फर्जी शपथ पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय से सजा एवं जुर्माना लगाकर दंडित किया जा सकता है।
ऐसे व्यक्ति की सूचना संबंधित थाना प्रभारी को प्रेषित करें कि वह फर्जी शपथ पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर न्यायालय के समक्ष चालान प्रस्तुत कर ऐसे दोषी व्यक्ति को दंडित कराएं जिससे कि समाज में इस प्रकार की बढ़ रही प्रवृत्ति को रोका जा सके।
साथ ही जिस स्टांप वेंडर ने उनको स्टांप यीशु किया है एवं जिन नोटरी महोदय ने उनके शपथ पत्र को सत्यापन किया है और जिन व्यक्ति द्वारा दोषी व्यक्ति के पहचान की है इनके विरुद्ध भी जांच की जाए यदि यह लोग इस अपराध में शामिल है तो इन इन सभी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए।