बुरहानपुर के केला व्यापारियों के लिए राहत की ख़बर, देखें क्या है राहत की बात ?

बुरहानपुर - जैसा कि सभी को पता है कि 15 अप्रैल रात 10 बजे से 23 अप्रैल सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ़्यू लगाया गया है।
अनेक गतिविधियों को प्रतिबंधित और कुछ गतिविधियों को जनहित में प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है।
बुरहानपुर जिले में धारा -144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत कोरोना कफ्यूं लागू कर कुछ गतिविधियों को प्रतिबंध से मुक्त किया गया है । 
अपर कलेक्टर श्री शैलेन्द्र सिंह  सोलंकी ने एक आदेश पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं कि बुरहानपुर जिले में केला नीलामी चालू रहेगी।

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