बुरहानपुर-9 अप्रैल, 2021/- जिले में कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।
शासन से प्राप्त निर्देशानुसार बुरहानपुर जिले के नगरीय क्षेत्रों में लॉकडाउन के दौरान संचालित गतिविधियों में प्रेस मीडियाकर्मियों को कोविड-19 गतिविधियों को कवरेज हेतु छूट प्रदान की जाती है।
इस दौरान प्रेस मीडियाकर्मियों को परिचय पत्र रखना होगा।
कोई भी व्यक्ति उक्त आदेश का उल्लघंन करता है तो उस पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधान के तहत कानूनी कार्यवाही के साथ आईपीसी की धारा 188 और अन्य कानूनी प्रावधान लागू होते है, जिसके तहत कार्यवाही की जायेगी।
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