बुरहानपुर - कोरोनो संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन के अनुसार प्रदेश के समस्त नगरीय क्षेत्र में ( दमोह को छोडकर ) शुकवार सायः 06 बजे से सोमवार प्रातः 06 बजे तक लॉकडाउन प्रभावी रहना आदेशित है ।
उक्त के परिप्रेक्ष्य मे इस कार्यालय के आदेश क्रमांक - क / न्या . / लि . 12021/2237 बुरहानपुर दिनांक 08.04.2021 द्वारा उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में बुरहानपुर जिले के समस्त नगरीय क्षेत्र , नगर पालिका निगम बुरहानपुर , नगर परिषद नेपानगर एवं नगर पंचायत शाहपुर की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में प्रत्येक शुकवार सायः 06 बजे से सोमवार प्रातः 06 बजे तक लॉकडाउन प्रभावशील रहेगा ।
अतः प्रवीण सिंह , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा बुरहानपुर जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों पालिका निगम बुरहानपुर , नगर परिषद नेपानगर एवं नगर पंचायत शाहपुर की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में स्थित सूची अनुसार समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा दुकाने , एफ.एल -2 रेस्तरां बार , अम्बी वाईन फ्रेंचाईजी आउटलेट एवं देशी मदिरा स्टोरेज भाण्डागार बुरहानपुर को बंद रखे जाने तथा मदिरा के क्रय - विक्रय , संग्रहण , परिवहन को प्रतिबंधित किये जाने के उद्देश्य से शुक्रवार दिनांक 09.04.2021 को सायः 06:00 बजे से सोमवार दिनांक 12.04.2021 को प्रातः 08:30 बजे तक की अवधि के लिये बंद रखा जाना आदेशित किया गया है ।
उपरोक्त आदेश की अवेहलना की दशा में संबंधितो के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी ।