बुरहानपुर - कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव के संबंध में शासन से प्राप्त नवीन निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में श्री प्रवीण सिंह , कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट , एवं अध्यक्ष , जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण , बुरहानपुर ने संपूर्ण बुरहानपुर जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में निम्नानुसार आदेश की घोषणा की है -
◆ बुरहानपुर जिले में प्रतिदिन रात 10.00 बजे से सुबह 06.00 बजे तक लॉकडाउन ( बाजार बंद ) रहेगा ।
◆ लॉकडाउन की अवधि में वस्तुओं , औद्योगिक ईकाईयों के श्रमिकों / कर्मियों , औद्योगिक कच्चे माल तथा उत्पाद , बीमार व्यक्तियों के परिवहन एवं रेल्वे स्टेशन आने एवं जाने तथा परीक्षा / प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए छूट रहेगी ।
◆ बुरहानपुर जिले में शादी समारोह में 50 तथा शवयात्रा में 10 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं होगें । इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी ( अनुविभागीय अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट , बुरहानपुर / नेपानगर ) की पूर्वानुमति प्राप्त करना बंधनकारी होगा । इस दौरान मास्क , सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना अनिवार्य रहेगा ।
◆ बुरहानपुर जिले में जिम , स्वीमिंग पूल , सिनेमाघर बंद रहेंगे ।
◆ बुरहानपुर जिले में उठावना , मृत्युभोज कार्यक्रम में 50 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे ।
◆ बुरहानपुर जिले में रेस्टोरेंट व बाजार के ऐसे समस्त प्रतिष्ठान ठेले / चाट / चौपाटी आदि जहां पर भोजन / नाश्ता विक्रय किया जाता है वहाँ बैठकर / खड़े रहकर खाने पर पूर्णत : प्रतिबंध रहेगा , परन्तु वह take away भोजन प्रदाय कर सकेंगे ।
◆ होटल के बैंक्वेट हॉल , मैरीज गार्डन के हॉल अथवा खुले में विभिन्न फार्म हाउस में किसी भी प्रकार की पार्टी , जन्मदिन मनाना , विवाह वर्षगांठ मनाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी ।
◆ जिले के समस्त पिकनिक स्पॉट बंद रहेंगे ।
◆ बंद हॉल के कार्यक्रम में 50 प्रतिशत हॉल की क्षमता ( अधिकतम 100 व्यक्ति ) सम्मिलित हो सकेंगे ।
◆ बुरहानपुर जिले में समस्त सामाजिक एवं धार्मिक त्यौहारों में निकलने वाले जुलूस / गैर । मेले प्रतिबंधित रहेगें एवं इनमें सार्वजनिक रूप से लोगों का एकत्रित होना भी प्रतिबंधित रहेंगा ।
◆ होली , धुलेंडी , शब - ए - बारात , गुड - फ्राईडे एवं ईद - उल फितर आदि त्यौहार अपने - अपने घरों में परिवारजनों के साथ ही मनाये जावेगा ।
◆ किसी भी प्रकार से चौराहों , सडकों , कॉलोनी के सार्वजनिक स्थानों , खुले मैदान आदि में एकत्रीकरण होते हुए त्यौहार मनाया जाना अथवा झुण्ड / जुलूस के रूप में त्यौहार मनाया जाना आदि पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा ।
◆ बुरहानपुर जिले के समस्त धार्मिक स्थलों पर एक समय में अधिकतम 50 व्यक्ति ही उपस्थित रह सकेंगे ।
दण्ड के प्रावधान : कोई भी व्यक्ति जो इस आदेश का उल्लघंन कर रहा है , उस पर आपदा प्रबंधन अधिनियम , 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्यवाही के साथ आईपीसी की धारा 188 और अन्य कानूनी प्रावधान के तहत कार्यवाही की जाएगी ।
उपरोक्त आदेश दिनांक 26/03/2021 की रात्रि 12.00 बजे से आगामी आदेश तक प्रभावशील होगा ।
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