कलेक्टर ने ग्राम शेखापुर में 25 से 27 मार्च रात्रि 12 बजे तक लगाया लॉक डाउन...किन चीजों पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध... देखिये

बुरहानपुर - कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव के संबंध में तहसीलदार , खकनार द्वारा प्रतिवेदित किया कि तहसील खकनार के ग्राम शेखापुर रैयत में कोरोन पॉजिटीव मरीज की मृत्यु होने व कोरोना पॉजिटीव मरीज के मिलने से उक्त ग्राम में बुखार व सर्दी खांसी के लक्षण पाये जा रहे है । वर्तमान में ग्राम शेखापुर में निवासरत ग्रामीणों का संक्रमित व्यक्ति से संपर्क होना पाया गया है । जिससे अन्य ग्रामीणों को भी कोरोना संक्रमण होने की आंशका है । 
अत प्रवीण सिंह , कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा " ग्राम शेखापुर " तहसील खकनार जिला बुरहानपुर की राजस्व सीमा क्षेत्र में " लॉकडाउन " लगाया जाकर निम्नानुसार आदेश की घोषणा की गई है: 
◆ ग्राम शेखापुर में किसी भी व्यक्ति का घर से बाहर निकलना पूर्णत : निषेधित रहेगा , अर्थात सभी लोग अपने - अपने घरों में अंदर ही रहेंगे।
◆ ग्राम शेखापुर में किसी भी माध्यम से आने वाले बाहरी लोगों का आगमन निषेधित किया जाता है । 
◆ इसी तरह ग्राम शेखापुर की सीमा में निवासरत नागरिकों का भी जिले की सीमा से बाहर जाना निषेधित रहेगा । 
◆ ग्राम शेखापुर के सभी शासकीय , अशासकीय कार्यालय , व्यवसायिक एवं औद्योगिकी प्रतिष्ठान बंद रहेगें । 
◆ ग्राम शेखापुर में ट्रान्सपोर्ट के सभी साधन जैसे : - बसें , टैक्सी , ऑटो रिक्शा , ई रिक्शा , सायकल , कार का संचालन निषिद्ध रहेगा । 
◆ ग्राम शेखापुर में समस्त निर्माण कार्य तथा समस्त धामिक स्थल संपूर्णतया बंद 

दण्ड के प्रावधान : कोई भी व्यक्ति जो इस आदेश का उल्लघंन कर रहा है , उस पर आपदा प्रबंधन अधिनियम , 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्यवाही के साथ आईपीसी की धारा 188 और अन्य कानूनी प्रावधान के तहत कार्यवाही की जाएगी । 
उपरोक्त आदेश दिनांक 25/03/2021 की रात्रि 12.00 बजे से दिनांक 27/03/2021 की रात्रि 12.00 बजे तक प्रभावशील रहेगा ।


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