भोपाल। मध्यप्रदेश में कोरोनावायरस संक्रमण के दूसरे दौर की शुरुआत में गृह विभाग ने मध्य प्रदेश के सभी कलेक्टरों के नाम सर्वोच्च प्राथमिकता वाली गाइडलाइन जारी कर दी है। सरकार ने सबसे पहले 14 जिलों पर फोकस किया है। इंदौर, भोपाल एवं ग्वालियर के अलावा शेष 11 जिले वह हैं जो या तो महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है या फिर बड़ी संख्या में महाराष्ट्र के नागरिकों का आना जाना बना रहता है।
फिलहाल मध्य प्रदेश के 14 जिलों (भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, छिंदवाड़ा, मंडला, सिवनी, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, बालाघाट, खरगोन, बड़वानी, रतलाम एवं उज्जैन) पर फोकस किया गया है।
राज्य शासन द्वारा प्रदेश में कोविड की संख्या में विगत् दिनों में हो रही बढ़ोत्तरी को दृष्टिगत रखते हुए निम्न नवीन दिशा निर्देश जारी किये-
1 भोपाल , इन्दौर , जबलपुर , ग्वालियर , बालाघाट , सिवनी , बैतूल , छिंदवाडा , खण्डवा , खरगौन , बड़वानी , बुरहानपुर , रतलाम , एवं उज्जैन में पुलिस तथा नगर निगम के वाहनों से सोशल डिस्टेसिंग , मास्क , रोको - टोको सम्बन्धी जनजागरण की सूचनाएँ सतत् रूप से प्रसारित की जावें ।
बंद हाल पर संख्या निर्धारित -
भोपाल और इन्दौर जिलों तथा महाराष्ट्र राज्य के सीमावर्ती जिलों बालाघाट , सिवनी , बैतूल , छिंदवाडा , खण्डवा , खरगौन , बड़वानी , बुरहानपुर में बंद हॉल में आयोजित समस्त प्रकार के कार्यक्रमों में 50 प्रतिशत हॉल की क्षमता ( अधिकतम 200 व्यक्ति ) के ही आयोजन हो सकेंगे ।
आवागमन-वाहनों के लिए गाइडलाइंस-
महाराष्ट्र राज्य के सीमावर्ती जिलों छिंदवाडा , बालाघाट , सिवनी , खण्डवा , बड़वानी , खरगौन , बुरहानपुर , बैतूल में महाराष्ट्र से आने जाने वाले मालवाहक ट्रकों / वाहनों के आवागमन को निर्वाध रखते हुए आवागमन सीमा पर यात्रियों की चैकिग ( थर्मल स्कीनिंग ) आवश्यक रूप से की जावे ।
यात्रियों के लिए गाइड लाइन -
महाराष्ट्र राज्य के सीमावर्ती जिलों में महाराष्ट्र राज्य से आए समस्त यात्रियों की पहचान कर इन्हें 07 दिवस क्वारेंटाईन ( Quarantine ) आवश्यक रूप से किए जाने की सलाह दी जावे । इसका व्यापक प्रचार - प्रसार नगरीय निकायों एवं ग्राम पंचायतों द्वारा किया जावे तथा इसे सुनिश्चित किया जावे ।
दुकानदारों के लिए गाइड लाइन -
प्रदेश के समस्त जिलों में दुकानों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में रस्सी के माध्यम से अथवा चूने के गोले बनाकर सोशल डिस्टेसिंग सुनिश्चित कराई जावे । साथ ही दुकानों / प्रतिष्ठानों में आने वालों के लिए मास्क का इस्तेमाल प्रतिष्ठान द्वारा सुनिश्चित कराया जावे । इनका पालन नही करने वाले प्रतिष्ठानों पर जिला प्रशासन वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करें ।
समस्त जिले काईसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठकें आमन्त्रित कर कोविड -19 महामारी की स्थितियों एवं रोकथाम के उपायों की आवश्यक रूप से समीक्षा करें । प्रदेश के अन्य जिले भी जिला काईसिस मैनेजमेंट कमेटी के निर्णय उपरान्त उपरोक्त निर्देशों की कण्डिका 1 , 2 एवं 4 अनुसार निर्णय ले सकेंगे ।