भोपाल - कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण लगातार तेजी से फैल रहा है। पॉजिटिव प्रकरण बढ़ रहे हैं। नगरीय क्षेत्र में समस्या ज्यादा है। इसके मद्देनजर सावधानियां बरतना जरूरी है।
जिन 10 जिलों में प्रकरण ज्यादा सामने आए हैं, वहां सख्ती रहेगी।
इनमें इंदौर और भोपाल में रात का कर्फ्यू रहेगा। इसमें दवा, राशन और खानपान की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी।
आवश्यक सेवाएं अस्पताल, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आने-जाने के लिए ही आवागमन की अनुमति होगी।
मुख्यमंत्री ने होली उत्सव के दौरान विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, रतलाम, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, बैतूल और खरगोन में होली के जुलूस, गेर, मेला आदि प्रतिबंधित रहेंगे।
सौ से अधिक व्यक्तियों के साथ खुले मैदान या स्थान में होने वाले सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, धार्मिक, खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में इससे अधिक व्यक्ति बिना प्रशासन की अनुमति के शामिल नहीं हो सकेंगे। व्यक्तिगत आयोजन पर रोक नहीं होगी।
इन जिलों में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। वाहनों सहित बाजार में ऐसे लोगों और व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जो कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं।
महाराष्ट्र से आने वालों की थर्मल स्क्रीनिंग जारी रहेगी, वे एक सप्ताह तक आइसोलेशन में भी रहेंगे।
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