बुरहानपुर/20 जनवरी 2021/- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने म.प्र.आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में लोकशांति के परिक्षण हेतु प्रशासकीय एवं लोकहित में दिनांक 26 जनवरी गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व में संपूर्ण दिवस के लिए शुष्क दिवस घोषित किया है।
उन्होने निर्देश दिये है कि घोषित शुष्क दिवस 26 जनवरी, 2021 (गणतंत्र दिवस) को जिले की समस्त देशी/विदेशी मदिरा दुकानें, एफ.एल-2 आनंद रेस्टारेंट खण्डवा रोड जिला बुरहानपुर एवं फ्रेन्चाइजी रिटेल आउटलेट विदेशी मदिरा वाईन शॉप तथा देशी मदिरा संग्रहण, भाण्डागार बुरहानपुर से मदिरा का क्रय, विक्रय एवं परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। संबंधित वृत्त प्रभारी आबकारी निरीक्षक एवं लायसेंसी उक्तादेश का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।
Tags
बुरहानपुर समाचार