खकनार दुष्कर्म प्रकरण में बड़ा फैसला: आरोपी को 10 साल की सजा, 5 हजार रुपये का जुर्माना


बुरहानपुर - थाना खकनार क्षेत्र के एक बहुचर्चित दुष्कर्म मामले में जिला सत्र न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, थाना खकनार क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रगई निवासी नानसिंग चंगड पिता भोला भिलाला (उम्र 35 वर्ष) द्वारा एक महिला के साथ जोर-जबरदस्ती कर बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया था। आरोपी ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी थी। इस संबंध में थाना खकनार में अपराध क्रमांक 336/2025 के तहत धारा 74, 64(2)(1), 64(2)(j) एवं 351(3) बीएनएस के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था।

प्रकरण की विवेचना निरीक्षक अभिषेक जाधव एवं उप निरीक्षक बिहारी लाल मंडलोई द्वारा की गई। विवेचना पूर्ण होने के उपरांत दिनांक 23 अगस्त 2025 को माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

सुनवाई उपरांत माननीय जिला सत्र न्यायालय ने आरोपी नानसिंग चंगड को उपरोक्त धाराओं के तहत दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कारावास एवं 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

इस प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री दीपक उमाले द्वारा प्रभावी एवं सफल पैरवी की गई।

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