बुरहानपुर/14 नवम्बर, 2024/- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री भव्या मित्तल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। उन्होनें यह प्रतिबंधात्मक आदेश बुरहानपुर जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में कानून व्यवस्था एवं जनसामान्य की सुरक्षा बनाये रखने के उद्देश्य से जारी किया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री भव्या मित्तल ने जारी आदेश में कहा है कि, कोई भी रैली, प्रभात फेरियों, जुलूस, शोभायात्रा, धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन, साउंड, धार्मिक एवं सार्वजनिक जुलूस/सभा, आयोजन एवं अन्य समस्त कार्यक्रम आदि बिना सक्षम प्राधिकारी (क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी) के अनुमति के प्रतिबंधित रहेंगे। सार्वजनिक स्थल पर लगाये जाने वाले पाण्डाल की अनुमति ली जाना आवश्यक होगी।
मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत ध्वनि विस्तारक यत्रों का उपयोग बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के प्रतिबंधित रहेंगे। उक्त आदेशों का उल्लघंन करने पर संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
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