अप्राकृतिक कृत्य एवं एस.टी./एस.सी.एक्ट के प्रकरण में विशेष न्यायाधीश द्वारा आरोपी को 7 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया

बुरहानपुर :- थाना शिकारपुरा के वर्ष 2023 के दुष्कर्म के एक प्रकरण में माननीय विशेष न्यायाधीश द्वारा आरोपी को 7 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है शिकारपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत घटना दिनांक 15/2/23 को आरोपी संदीप पाटिल पिता ईश्वर पाटिल आयु 26 साल महादेव मंदिर के पास ग्राम बिरोदा थाना लालबाग जिला बुरहानपुर ने फरियादिया के साथ अप्राकृतिक कृत्य किया गया जिस पर आरोपी के विरुद्ध थाना शिकारपुरा पर अपराध क्रमांक 124/2023 धारा 377,323,34, भादवी एवं धारा3(2)(v), 3(2)(va)एस.टी /एस.सी एक्ट कायम किया गया था अपराध की विवेचना उप निरीक्षक बिहारी लाल मंडलोई एवं उप निरीक्षक सोहन सिंह चौहान द्वारा की गई थी अपराध में विवेचना उपरांत दिनांक 15.5.23 को माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया था उक्त अपराध में आरोपी संदीप पाटिल पिता ईश्वर पाटिल उम्र 26 साल निवासी महादेव मंदिर के पास ग्राम बिरोदा थाना लालबाग बुरहानपुर को माननीय न्यायालय ने धारा 377/34 भादवी में 7 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000 रुपये का अर्थदंड से दण्डित किया गया है माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को सभी मूल सजाएं एक साथ भुगताने का आदेश दिया गया है प्रकरण में शासन की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी विशेष लोक अभियोजक दीपक उमाले द्वारा की गई थी।

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