अस्पताल राशि ग़बन प्रकरण में फ़रार तीनों आरोपियों को कोर्ट ने 11अक्टूबर को पेश होने हेतु जारी किया आदेश ,पेश न होने पर की जाएगी संपत्ति कुर्की की कार्यवाही

बुरहानपुर - वर्ष 2020-21 कोरोना काल के दौरान जिला अस्पताल बुरहानपुर में शासकीय राशि ग़बन मामले में लालबाग़ पुलिस द्वारा धारा 420, 406, 409, 120(B), 34 भा.द.वि. का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। 
प्रकरण में तीन आरोपी आनंद दीक्षित, गोपाल देवकर व विनोद मोरे फ़रार है। जेएमएफसी कोर्ट बुरहानपुर द्वारा तीनों फ़रार आरोपियों के गिरफ़्तारी वारंट भी जारी किये गए किन्तु पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के सभी प्रयासों के उपरांत भी आरोपियों की गिरफ़्तारी नहीं हो पायी। 
आज न्यायालय द्वारा तीनों फ़रार आरोपियों के विरुद्ध धारा 82 द.प्र.स. के तहत उद्घोषणा जारी कर दिनांक 11.10.22 को कोर्ट के समक्ष पेश होने के लिए आदेशित किया गया है एवं पुलिस को उद्घोषणा के प्रसार हेतू निर्देशित किया गया है। 
उद्घोषणा के उपरांत भी अगर दिनांक 11.10.22 को प्रातः 11 बजे तक आरोपी कोर्ट के समक्ष पेश नहीं होते है तो उनकी चल-अचल संपत्ति की कुर्की की कार्यवाही की जाएगी। 
लालबाग़ पुलिस द्वारा तीनों आरोपियों की चल-अचल संपत्ति की जानकारी निकाल ली गई है।




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