बुरहानपुर - मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बुरहानपुर के अध्यक्ष प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अतुल्य सराफ की अध्यक्षता में नेशनल लोक अदालत की बैठक व मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय एम.पी. तिवारी एवं सचिव जिला न्यायाधीश आशुतोष शुक्ल पैनल अधिवक्तागण पक्षकारगण के साथ-साथ सभी पैरालीगल वॉलेंटियर्स एवं कर्मचारीगण उपस्थित हुए इस अवसर पर सराफ ने बताया कि नेशनल लोक अदालत का उद्देश्य त्वरित एवं सुलभ न्याय आम जन को उपलब्ध कराना है साथ ही इससे न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की पेंडेंसी कम होती है। दिनांक 14 मई 2022 को नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित विभिन्न प्रकार के नालसा द्वारा निर्देशित राजीनामा योग्य प्रकरणों को अधिक से अधिक संख्या में निराकरण हेतु रखा जाएगा। उन्होंने उपस्थित अधिवक्तागण पैरालीगल वॉलेंटियर्स एवं पक्षकारगणों से उक्त नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण में आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु अपेक्षा की है उक्त कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय एम.पी. तिवारी ने बताया कि आज मध्यस्थता के माध्यम से किसी भी प्रकार के विवाद का समाधान निकाला जा सकता है। मध्यस्थ एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कि योग्य हो, निष्पक्ष हो, अपनी राय दोनों पक्षों के सामने निष्पक्ष रूप से रख सके। मध्यस्थता से पक्षकारों के मध्य आपसी कटुता एवं विवाद का निराकरण करने के लिए प्रशिक्षित मध्यस्थ के द्वारा आपसी सुलह एवं समझाईश करवाई जाती है, जिससे विवाद का शीघ्र एवं अंतिम निपटारा होकर आपसी कड़वाहट भी दूर होती है सचिव जिला न्यायाधीश आशुतोष शुक्ल के कुशल मार्गदर्शन में संचालित किया गया कार्यक्रम में शुक्ल के द्वारा पक्षकारों से अपील की गयी है कि वे अपने राजीनामा योग्य लंबित अथवा पूर्ववाद प्रीलिटिगेशन प्रकरण को उक्त नेशनल लोक अदालत के माध्यम से आपसी समझौते से राजीनामा के आधार पर निराकृत कराकर दिनांक 14 मई 2022 को नेशनल लोक अदालत के लिये जारी की जाने वाली छूट का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
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