बुरहानपुर - श्रम विभाग द्वारा कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम (प्रतिषेध एवं विनियमन), 1986 के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में संयुक्त कलेक्टर हेमलता सोलंकी, डिप्टी कलेक्टर दीपक चौहान, श्रम निरीक्षण राजेन्द्र गौड़, देवनंदनी बघेल सहित जिला टास्क फोर्स समिति के सम्माननीय सदस्यगण उपस्थित रहे। बालक एवं किशोर श्रम अधिनियम की दी जानकारी बैठक में जानकारी देते हुए बताया कि बच्चों से काम करवाना कानूनन अपराध है। बाल श्रम की सूचना जिला श्रम कार्यालय, महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग, जिला बाल कल्याण समिति एवं चाइल्ड लाईन को दी जा सकती है। वहीं बाल श्रम की सूचना ऑनलाईन व अधिक जानकारी हेतु लागिन www.pencil.gov.in करें। बैठक में जानकारी दी गई कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का किसी भी कार्य में नियोजन पूर्णतः प्रतिबंधित है। सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों औद्योगिक संस्थानों होटलों आदि के द्वारा बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 की धारा 3 (क) एवं धारा 14 का सारांश प्रदर्शित करना अनिवार्य है। (धारा 12)
किसी भी नियोजन में बाल श्रमिक कार्यरत पाये जाने पर 20 हजार से 50 हजार रूपये तक का जुर्माना या छः माह से दो वर्ष तक का कारावास अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है
Tags
बुरहानपुर समाचार