त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन-2022 आर्म्स एक्ट 1959 के तहत आदेश जारी

बुरहानपुर/7 दिसम्बर, 2021/-मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन-2022 हेतु आदर्श आचरण संहिता लागू की जा चुकी है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने आर्म्स एक्ट के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बुरहानपुर जिले के समस्त शस्त्रधारियों के शस्त्र निकटतम थाने पर निर्वाचन की संपूर्ण अवधि के लिए जमा कराये जाने के निर्देश जारी करते हुए शस्त्र लायसेंस निलंबित किये है। 
 उन्होंने बताया कि चूँकि त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2022 की सामान्य प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश के पालन में जिले में त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 शांतिपूर्ण एवं निर्विध्न संपन्न कराये जाना है। 
इन्हें रहेगी छूट 
न्यायाधीशगणों, कार्यपालिक दंडाधिकारी, आर्मी सेवा में लगे अधिकारी/कर्मचारी, बी.एस.एफ. के अधिकारी/कर्मचारी, एस.ए.एफ  अधिकारी/कर्मचारी, बैंक में कार्यरत आर्म्स गार्ड, पुलिस, होमगार्ड, शासकीय सेवकों के लायसेंस, प्रायवेट बैंकों में नियुक्ति सिक्युरिटी एजेंसी के गार्डों के लायसेंस जो, सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्याे में लगे है, ऐसे व्य्रक्ति/संस्था जिनके, पास रोजाना अपने व्यवसाय सै संबंधित बड़ी नगद राशि प्रतिदिन लाने-ले-जाने संबंधित दायित्व रहते है, को शस्त्र जमा करने से छूट रहेगी। उपरोक्त अनुज्ञाधारी को शस्त्र को जमा करने की छूट प्राप्त करने के लिए अपने-अपने अनुविभागीय दंडधिकारी को आवेदन करना होगा तथा अनुमति प्राप्त होने पर ही छूट होगी।

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