लोकसभा उप निर्वाचन-2021, कलेक्टर ने सामान्य व्यवस्था-अवकाशों पर लगाया प्रतिबंध


बुरहानपुर/29 सितम्बर, 2021/-लोकसभा उप निर्वाचन-2021 हेतु निर्वाचन की घोषणा के साथ ही निर्वाचन की व्यवस्था संबंधी प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। निर्वाचन कार्य सुचारू सम्पादन हेतु जिले के सभी कार्यालयों के अधिकारी एवं कर्मचारियों को विभिन्न कार्य दायित्व सौंपे गये है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने इस संबंध में समस्त कार्यालय प्रमुखों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये है। लोकसभा उप निर्वाचन-2021 का कार्य सुचारू रूप से सम्पन्न हो सके तथा निर्वाचन कार्य हेतु नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी सदैव तत्परता के साथ उपलब्ध हो सके, इसलिये निर्देशित किया जाता है, कि मतगणना समाप्ति तक आपके कार्यालय के किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी को किसी भी प्रकार का अवकाश इस कार्यालय की सहमति लिये बिना स्वीकृत न किया जावे। लोकसभा उप निर्वाचन के प्रशिक्षण की दिनांक एवं मतदान सामग्री प्राप्त करने के 05 दिन पूर्व से लेकर मतगणना परिणाम की घोषणा की दिनांक तक किसी अधिकारी/कर्मचारी का आकस्मिक अवकाश कदापि स्वीकृत न किया जाये और यदि अपरिहार्य स्थिति में ऐसा करना आवश्यक हो तो इस कार्यालय की लिखित सहमति अवश्य प्राप्त की जावे। यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी का स्थानांतरण हुआ है तब उसे इस कार्यालय के अनुमति के बिना कार्यमुक्त नहीं किया जावे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील है।

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