बुरहानपुर - मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं न्यायाधीश एवं अध्यक्ष श्री अतुल्य सराफ के मार्गदर्शन में जिला न्यायालय बुरहानपुर में दिनांक 11 सितम्बर, 2021 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। नेशनल लोक अदालत में आपराधिक प्रकरण, सिविल मामलें, विधुत अधिनियम, श्रम, मोटर दुर्घटना दावा के क्लेम प्रकरण, प्रीलिटेगेशन प्रकरण, निगोशिएबल इंस्टु्रमेंट एक्ट के अंतर्गत चैक बाउन्स प्रकरण, कुटुम्ब न्यायालय, ग्राम न्यायालय, राजस्व न्यायालय, बैंक वसूली, पारिवारिक विवाद मामले तथा अन्य समस्त प्रकार के समझौता योग्य प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा लोक अदालत के आयोजन पूर्व संबंधित विभागों से प्रिसिटिंग बैठके ली जा रही है। इसी तारतम्य में आज बैंक अधिकारियों के साथ बैठक रखी गई। जिसमें बैंक के न्यायालय में लंबित मामलों एवं प्रिलिटिगेशन प्रकरणों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही एवं समन्वय पूर्वक कार्य करने व अधिक से अधिक संख्या में प्रकरणों के निराकरण हेतु आवश्यक चर्चा कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए गये।
बैठक के उपरांत अधिवक्तागणों एवं पक्षकारगण के साथ प्रिसिटिंग बैठक एवं मध्यस्थता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें अधिवक्ताओं को न्यायालय में लंबित प्रकरणों का अधिक से अधिक संख्या में निराकरण करने में आवश्यक सहयोग प्रदान की करने की अपेक्षा की गई। मध्यस्थता जागरूकता शिविर के अंतर्गत अधिवक्ताओं एवं पक्षकारों को मध्यस्थता के लाभ एवं समय की बचत, प्रकरण का त्वरित निराकरण होने संबंधी जानकारी प्रदान की गई 11 सितम्बर, 2021 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में पक्षकार पूर्व की भांति स्वयं उपस्थित होकर अपने मामले में समझौता के आधार पर निराकरण करा सकते है। विधिक सेवा संस्था की ओर से पक्षकारों से यह अप्रेक्षा रहेगी की वे कोविड-19 महामारी से बचाव एवं रोकथाम के समस्त उपायों के साथ न्यायालय परिसर में उपस्थित होंगे तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे।
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