बुरहानपुर-5 जून, 2021- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह द्वारा जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत कोरोना वायरस के संक्रमण फैलाने के संबंध में सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सअप, ट्वीटर, इन्स्ट्राग्राम एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भ्रामक जानकारी फोटो, वीडियो एवं मेसेज पोस्ट व कमेंट करने की गतिविधियों पर प्रतिबंधात्मक आदेश प्रभावशील है।
उक्त आदेश का उल्लघंन करने पर सहायक अध्यापक श्री ताज मोहम्मद द्वारा धारा 144 का उल्लघंन करने के कारण कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के आदेशानुसार निलंबित किया गया है एवं उनके विरूद्ध जिला शिक्षा अधिकारी बुरहानपुर द्वारा गणपति नाका थाने में एफआईआर दर्ज करायी गई है।
उल्लेखित है कि सहायक अध्यापक श्री ताज मोहम्मद द्वारा कोरोना वैक्सीन लगाने के संबंध में सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार-प्रसार किया जा रहा हैं। इसके तहत कार्यवाही की गयी है।
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