किराना दुकानदारों के लिये प्रशासन के कड़े आदेश, क्या हैं ? प्रतिबंधात्मक आदेश - पढ़ें

बुरहानपुर - 17-अप्रैल-2021
जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण रोकथाम एवं बचाव हेतु चिन्हित क्षेत्र में ‘‘कोरोना कर्फ्यू‘‘ लगाया गया हैं। इस दौरान संचालित गतिविधियों में किराना विक्रेताओं को सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर होम डिलेवरी के माध्यम से विक्रय कर आपूर्ति करने की छूट दी गयी हैं। 
किन्तु प्रायः यह देखने में आ रहा है कि किराना दुकानदारों द्वारा दुकान खोलकर किराना सामान विक्रय किया जा रहा हैं। जिससे दुकानों में ग्राहकों की सामूहिक भीड़ एकत्रित होने से कोरोना संक्रमण बढने की आशंका रहती हैं।
अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट श्री शैलेन्द्र सिंह सोलंकी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 अंतर्गत व्यापक लोकहित के दृष्टिकोण से जनसामान्य के स्वास्थ्य एवं लोक शांति को बनाये रखने के उद्देश्य से प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
जारी आदेशानुसार-
बुरहानपुर जिले में कोरोना कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र में किराना दुकानें संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से अनुमति प्राप्त कर निर्धारित मूल्य पर बिना पूरी दुकान खोले (शटर बंद रखकर), होम डिलेवरी के माध्यम से ही किराना सामग्री का विक्रय किया जा सकेगा। 
यदि किसी दुकान पर ग्राहक द्वारा सामग्री क्रय करना पाया गया अथवा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य लेने की शिकायत पायी जाती हैं तो संबंधित दुकान को सील कर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेंगी।
कोई भी व्यक्ति इस आदेश का उल्लघंन करता है तो उस पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधान के तहत कानूनी कार्यवाही के साथ आईपीसी की धारा 188 और अन्य कानूनी प्रावधान लागू होते है, जिसके तहत कार्यवाही की जायेगी।

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