बुरहानपुर कलेक्टर ने होम आइसोलेशन के लिये दिए नये दिशानिर्देश

बुरहानपुर -  जिले में पॉज़िटिव मरीजों की संख्या दिनोंदिन बढ़ती जा रही है और आगे भी पॉजीटिव मरीजों के बढ़ने की संभावना है । ऐसे समय कोरोना महामारी से निपटने हेतु समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवाएं अत्यावश्यक हो जाती है । 
इन सब परिस्थितियों को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट व अध्यक्ष , जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण श्री प्रवीण सिंह ने अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम , 1968 , आपदा प्रबंधन नियम , 2005 के तहत् निम्नानुसार आदेश दिए हैं। 
नोबल कोराना वायरस ( COVID 19 ) के नियंत्रण उपायों एवं प्रभावी रोकथाम हेतु निम्न तालिका अनुसार -
होम क्वारनटाईन/ होम आइसोलेशन समयावधि निश्चित की जाती है 👇

कोविड -19 पॉजिटिव मरीजों को 14 दिवस तक 
◆ कोविड -19 पॉजिटिव मरीज़ की मृत्यु होने पर उनके परिजनों को 10 दिवस तक 
◆ कोविड -19 संदिग्ध मरीज़ की मृत्यु होने पर उनके परिजनों को 10 दिवस तक 
◆ कोविड -19 पॉजिटिव मरीज़ के संपर्क में आए व्यक्ति को 7 दिवस तक  
◆ फीवर क्लिनिक में आए मरीज़ जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव है 7 दिवस तक 
◆ प्रदेश के बाहर से आने वाले व्यक्ति को 7 दिवस तक होम क्वारनटाईन/ होम आइसोलेशन में रहना होगा।

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