कलेक्टर का मेडिकल स्टोर व अस्पताल संचालकों को स्पष्ट आदेश...नियम ना मानने पर होगी कठोर कार्यवाही

बुरहानपुर - कोरोना महामारी का संक्रमण बुरहानपुर जिले में तेजी से फेल रहा है । जिसके नियंत्रण हेतु शासन द्वारा यथा संभव प्रयास किये जा रहे है । 
कोविड - 19 सकमित व्यक्ति के इलाज के लिए रेमडेसिवीर इजेक्शन औषधि एवं फेविपिराविर टेबलेट का उपयोग पंजीकृत एलोपेथिक चिकित्सको द्वारा किया जा रहा है जिसकी सहज उपलब्धता जिले के मरीजो एवं अस्पतालों को हो सके इसके लिए - 
जिले के औषधि विक्रय संस्थानों एवं अस्पतालों को निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किये जाते है 👇 
जिले के मेडिकल स्टोर्स एवं अस्पतालों द्वारा रेमडेसिवीर इंजेक्शन का विक्रय पजीकृत एलोपेथिक चिकित्सको के पर्चों पर ही करें और रिकॉर्ड रखा जाये।
पंजीकृत चिकित्सक के नुस्खे कि छायाप्रति , मरीज का आधार कार्ड एवं बिल को सधारित किया जावे।
मेडिकल संचालको एवं अस्पतालों द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि वे इस औषधि का विक्रय जिले के बाहर नहीं करे। 
थोक विक्रेता को निर्देशित किया जाता है कि वे रेमडेसिवीर इंजेक्शन का विक्रय जिले के ऐसे पंजीकृत एवं अधिकृत चिकित्सा संस्थानों को करेगे जहाँ कोविड -19 पॉजिटिव एवं संदिग्ध मरीज भर्ती हो । 
मेडिकल संचालक एवं अस्पताल प्रबंधन द्वारा उक्त इंजेक्शन का विक्रय जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित दर पर ही करे एवं इसकी जमाखोरी एवं कालाबाजारी नहीं करे।
मेडिकल संचालक एवं अस्पताल प्रबंधन को यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त इंजेक्शन का मरीजो को बल्क विक्रय नहीं करे एवं चिकित्सक दवारा निर्धारित डोज़ अनुसार प्रतिदिन करे । 
मेडिकल संचालक एवं अस्पताल जो इस औषधि का विक्रय कर रहे है वे प्रतिदिन खरीदी एवं बिक्री का रिकॉर्ड जिले के औषधि निरिक्षक के व्हाटसअप नं . 9993342303 पर उपलब्ध करायेगे। 
निरीक्षण के दौरान यदि किसी मेडिकल दुकानदार के द्वारा उपरोक्त आदेश की अवहेलना करना पाया जाता है तो संबंधित मेडिकल दुकानदार का लायसेंस निरस्त कर लायसेंसी के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी । 
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।
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