निजी अस्पतालों को बरतनी होंगी ये सावधानियां,मध्यप्रदेश सरकार का आदेश

निजी अस्पतालों और लैब को कोविड-19 की आरटी-पीसीआर जांच एवं रैपिड एंटीजन टेस्ट के संबंध में भारत सरकार, राज्य सरकार और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) की ओर से समय-समय पर निर्धारित किए गए प्रोटोकॉल एवं गाइडलाइन का पालन करना होगा। नमूने लेते समय ही संबंधित व्यक्ति का नाम, पता, मोबाइल नंबर की पूरी जानकारी RT-PCR एप पर अपलोड की जाएगी। उक्त सूचना को गोपनीय रखा जाएगा। निजी अस्पताल और लैब में की गई कोरोना जांच की रिपोर्ट राज्य सरकार और आईसीएमआर के पोर्टल पर साझा की जाएगी। जांच की रिपोर्ट आते ही संबंधित मरीज को तत्काल सूचना दी जाएगी।

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