बुरहानपुर - म.प्र . शासन , गृह विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के परिपत्र व आज District Crisis Management Group की बैठक में कोरोना वायरस के संक्रमण रोकथाम एवं बचाव हेतु निर्णय लिए गये है ।
शैलेन्द्र सिंह सोलंकी , अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , जिला बुरहानपुर द्वारा " बुरहानपुर जिले की ( 1 ) जनपद पंचायत , खकनार की संपूर्ण राजस्व सीमा ( 2 ) समस्त नगरीय निकायों की संपूर्ण राजस्व सीमा , ( 3 ) जनपद पंचायत , बुरहानपुर के ग्राम अडगांव , बादखेडा , बदनापुर , बहादरपुर , बख्खारी , बंभाडा , चापोरा , चिंचाला , दर्यापुर , इच्छापुर , खामनी , मोहम्मदपुरा , मोरखेडा कला , नांचनखेडा , लोनी , एमागिर्द , पातोंडा , जैनाबाद , बिरोदा , फोफनार , दापोरा , निम्बोला की संपूर्ण राजस्व सीमाओं में दिनांक 15/04/2021 की रात्रि 10.00 बजे से 23/04/2021 की प्रात : 06.00 बजे तक कोरोना कर्फ़्यू लगाने का आदेश पारित -
कोरोना कर्फ़्यू के दौरान संचालित गतिविधियां : 👇
◆ समस्त स्वास्थ्य सेवाएं अस्पताल , मेडिकल दुकानें 24 घंटे संचालित रहेंगी
◆ अन्य राज्यों से माल , सेवाओं का आवागमन रहेगा ।
◆ पशु चिकित्सालय एवं इससे संबंधी आवश्यक पशु चारा आपूर्ति संबंधी कार्य चालू रहेगें ।
◆ न्यूज पेपर वितरण प्रणाली यथावत चालू रहेंगी । साथ ही प्रेस मीडियाकर्मी को न्यूज कवरेज हेतु परिचय पत्र के साथ छूट रहेंगी ।
◆ पेयजल उपलब्ध कराने वाले सभी प्रायवेट वॉटर प्लाट द्वारा पेयजल आपूर्ति चालू रहेगी ।
◆ दूध - डेयरी , सब्जी विक्रय होम डिलेवरी के माध्यम से चालू रहेगा ।
◆ अधिकृत किराना विक्रेता संबंधित अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) से अनुमति प्राप्त कर होम डिलेवरी के माध्यम से विक्रय कर सकेगें ।
◆ केन्द्र सरकार , राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के कार्यालय चालू रहेगें तथा इनमें कार्य करने वाले अधिकारी / कर्मचारी का आवागमन चालू रहेगा । इस दौरान अधिकारी / कर्मचारी को परिचय पत्र लगाना अनिवार्य होगा ।
◆ मेडिकल एमरजेंसी के दौरान मरीजों के साथ दो पहिया , तीन पहिया व चौपहिया वाहन में व्यक्ति चल सकेगें ।
◆ एम्बुलेंस एवं फायर बिग्रेड सेवायें चालू रहेगी ।
◆ टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक / कर्मी को छूट रहेगी ।
◆ संपूर्ण जिले में महाराष्ट्र राज्य से आवागमन पूर्णत : प्रतिबंधित रहेगा ।
◆ औद्योगिक ईकाइयां 50 % क्षमता के साथ चालू रहेगी ।
◆ औद्योगिक मजदूरों , उद्योग हेतु कच्चा / तैयार माल , उद्योग के अधिकारियों / कर्मचारियों के आवागमन छूट रहेगी ।
◆ गैस एजेंसी , पेट्रोल पंप , बैंक एवं एटीएम चालू रहेगें ।
◆ परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले प्रशिक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी , अधिकारीगण को छूट रहेगी ।
◆ सभी होटल , लॉज , धर्मशाला खुले रहेगें , परन्तु सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना इनमें किसी भी प्रकार के कार्यक्रम आयोजन नहीं होगें ।
◆ शासकीय निर्माण कार्यों को करने की छूट रहेगी ।
◆ उपार्जन कार्य में संलग्न अधिकारी / कर्मचारी एवं E - SMS चयनित कृषकों को छूट रहेगी ।
◆ सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें । दूरसंचार कंपनियों का सर्पोट स्टॉफ एवं यूनिटस ।
◆ विशेष परिस्थितियों में आवागमन हेतु संबंधित अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) से अनुमति लेना आवश्यक रहेगा ।
दण्ड के प्रावधान : आदेश के उल्लघंन पर आपदा प्रबंधन अधिनियम , 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत व आईपीसी की धारा 188 और अन्य कानूनी प्रावधान लागू होते हैं , जिसके तहत कार्यवाही की जाएगी ।
उपरोक्त आदेश दिनांक 15/04/2021 की रात्रि 10.00 बजे से 23/04/2021 की प्रात : 06.00 बजे तक तक प्रभावशील रहेगा ।
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