खंडवा में 7 दिन का कोरोना कर्फ़्यू : आज रात 9 बजे से 23 अप्रैल तक रहेगा बंद

खंडवा. कोरोना संक्रमण के बीच खंडवा शहर में 7 दिन का कोरोना कर्फ़्यू लगाया जा रहा है। कोरोना कफ्र्यू आज रात रात 9 बजे से 23 अप्रैल की सुबह 9 बजे तक के लिए लगाया जा रहा है। 
मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग निर्देशों के अनुपालन में दिनांक 15.04.2021 को जिला काइसिस मेनेजमेंट की बैठक में कोराना वायरस के संक्रमण रोकथाम एवं बचाव हेतु निर्णय लिये गये है । 
श्री अनय द्विवेदी , जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर जिला खण्डवा म. प्र. द्वारा  निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश ज़ारी किये गए हैं -  कि  दिनांक 15.04.2021 को रात्रि 09.00 बजे से दिनांक 23.04.2021 को प्रातः 06.00 बजे तक सम्पूर्ण जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में तथा खालवा में - कोरोना कर्फ़्यू रहेगा । 
उक्त अवधि में अस्पताल / नर्सिंग होम / मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे । 
उक्त अवधि में चलित ठेलों के माध्यम से फल व सब्जी विक्रय की अनुमति होगी । 
उक्त अवधि में प्रातः 07.00 बजे से 09.00 बजे तक एवं रात्रि 06.00 बजे से 08.00 बजे तक दूध विक्रेताओं को दूध वितरण की अनुमति होगी । 
उक्त अवधि में प्रातः 07.00 बजे से 10.00 बजे तक एवं रात्रि 06.00 बजे से 08.00 बजे तक आर.ओ. वॉटर की केने के माध्यम से होम डिलेवरी की अनुमति होगी । उक्त अवधि में नगरीय क्षेत्रों में संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा अधिकृत किराना विक्रेता होम डिलेवरी कर सकेगें । 
- उक्त अवधि में सूंपूर्ण जिले में साप्ताहिक हाट बाजार बंद रहेंगे । 
- उक्त अवधि में अस्पताल / नर्सिंग होम व अन्य टीकाकरण केन्द्रों में टीकाकरण हेतु आवागमन कर सकेंगे । उक्त अवधि में जिले के नगरीय क्षेत्रों में समस्त छोटी / बड़ी औद्योगिक इकाईयां पूर्णतः बंद रहेंगी । 
. उक्त अवधि में बैंक शाखायें , ए.टी.एम. व पेट्रोल पम्प संचालित खुले 9 रहेगें । 
. उक्त अवधि में शासकीय कार्यालय पूर्ववतः खुले रहेंगें । -
यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है । 
उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा -188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा | 
यह आदेश दिनांक 15.04.2021 को रात्रि 09.00 बजे से दिनांक 23.04.2021 को प्रातः 06.00 बजे तक प्रभावशील रहेगा । 
यह आदेश आज दिनांक 15.04.2021 से तत्काल प्रभावशील होगा ।

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