बुरहानपुर - जैसा कि सभी को पता है कि कल यानी 15 अप्रैल रात 10 बजे से 23 अप्रैल सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ़्यू लगाया गया है।
अनेक गतिविधियों को प्रतिबंधित और कुछ गतिविधियों को जनहित में प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है।
जैसे औद्योगिक ईकाइयां 50 % क्षमता के साथ चालू रहेगी ।
औद्योगिक मजदूरों , उद्योग हेतु कच्चा / तैयार माल , उद्योग के अधिकारियों / कर्मचारियों के आवागमन छूट रहेगी ।
गैस एजेंसी , पेट्रोल पंप , बैंक एवं एटीएम चालू रहेगें ।
बुरहानपुर जिले में धारा -144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत कोरोना कफ्यूं लागू कर कुछ गतिविधियों को प्रतिबंध से मुक्त किया गया है ।
इसके अंतर्गत जी.एस.टी. रिटर्न समय पर दाखिल करने हेतु कर सलाहकार / सी.ए . कार्यालय इस प्रतिबंध से मुक्त रहेगें तथा बैंक ऑडिट में लगे सी.ए. भी इस प्रतिबंध से मुक्त होने से कार्यालय खोलने की अनुमति भी प्रदान की गयी है । इसके लिए समय दोपहर 11 बजे से शाम 5 बजे तक रखा गया है।
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