शहर में संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा धारा 144 लागू की गई है।
विगत दिनों कोरोना गाइडलाइन के तहत मार्केट को रात 10 बजे बंद करने के आदेश दिए गए है।
पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर को कुछ होटल मालिकों द्वारा नियमों के उल्लंघन की जानकारी प्राप्त हो रही थी। इसी परिपेक्ष्य में कल रात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ,बुरहानपुर श्री अभिषेक दीवान द्वारा रात 10:30 बजे कोतवाली थाना क्षेत्र की होटलों का औचक निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण करते समय कृषि उपज मंडी के पास होटल मदीना मिडवे खुला पाया गया। जहाँ होटल मालिक कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए ग्राहकों को खाना खिला रहा था।
होटल मालिक एवं कर्मचारियों ने मास्क भी नहीं पहना हुआ था। जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश का उल्लंघन करने पर ज़ाकिर पिता नजीर बैग, तौसिफ पिता रहमत अली,अब्दुल पिता उस्मान शेख तीन आरोपियों के ख़िलाफ़ थाना कोतवाली पर धारा 188, 269, 34 भादवि व 51(b) आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई।
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