जिले में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है। उन्होंने प्रतिबंधात्मक आदेशों का पालन सुनिश्चित कराने हेतु कोविड-19 वीडियो निगरानी दल एवं कोविड-19 उड़नदस्ता दल गठित किया है।
कलेक्टर ने बुरहानपुर जिले के समस्त ग्राम पंचायत सचिव, समस्त राजस्व हल्का पटवारी एवं शहरी क्षेत्र के वार्ड प्रभारी को पदस्थापना क्षेत्रान्तर्गत वीडियो निगरानी दल के सदस्य के रूप में नियुक्त कर, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बुरहानपुर/खकनार एवं नगरीय क्षेत्र के लिए आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी नेपानगर/शाहपुर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया है।
कोविड-19 वीडियों निगरानी दल एवं प्रभारी अधिकारी/कोविड-19 उड़नदस्ता दल के कार्य-दायित्व
समस्त प्राधिकारी की अनुमति उपरांत ही मेरिज गार्डन/घरों में होने वाले विवाह समारोह कार्यक्रम में अधिकतम 50 व्यक्ति, शव यात्रा में अधिकतम 10 व्यक्ति, बंद हाल के कार्यक्रम में अधिकतम 50 व्यक्ति होे सकेंगे। आवंटित क्षेत्र में सतत् भ्रमण करेंगे। इसका उल्लघंन करने पर संबंधित के विरूद्ध मोबाइल से वीडियोग्राफी कर एफआईआर दर्ज करायेंगे।
दुकान/प्रतिष्ठान/ठेले/चाट/चौपाटी आदि पर सोशल डिस्टेंसिंग, नो मास्क-नो एन्ट्री का पालन करना अनिवार्य हैं। इसका उल्लघंन करने पर संबंधित के विरूद्ध मोबाइल से वीडियोग्राफी कर एफआईआर दर्ज करायेंगे।
होटल/रेस्टारेंट/ढाबा/ठेले/चाट/चौपाटी आदि पर बैठकर अथवा खडे़ रहकर भोजन/नाश्ता करते हुए पाये जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानो के विरूद्ध मोबाईल से वीडियोंग्राफी कर एफआईआर दर्ज करायेंगे।
सभी प्रतिष्ठान रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे।
समस्त प्रतिष्ठान/दुकानों में 2×3 फीट के नो मास्क-नो एन्ट्री के फ्लैक्स लगाये जाना अनिवार्य हैं।
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बुरहानपुर/नेपानगर से प्राप्त शादी, शवयात्रा की अनुमति का मौके पर जाकर वीडियो रिकार्डिंग करेंगे तथा उल्लघंन पाये जाने पर एफआईआर दर्ज करायेंगे।
आवंटित क्षेत्र में प्रतिदिन आकस्मिक भ्रमण करेंगे तथा इस कार्यालय द्वारा जारी धारा 144 के आदेशों का पालन करायेंगे। निर्धारित संख्या से अधिक अथवा बिना अनुमति के कार्यक्रम किये जाने पर मोबाईल से वीडियोंग्राफी कर एफआईआर दर्ज करायेंगे।
होम क्वारेंटाइन टीम की पंजी का निरीक्षण करेंगे।
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