बुरहानपुर/27 फरवरी 2021/- बुरहानपुर जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र के लिए होटल एवं अतिथि गृह के संचालन के संबंध में कलेक्टर ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है।
बुरहानपुर जिले में होटल एवं अतिथि गृह निम्नानुसार शर्ताे के अधीन खुलेगे
● कंटेनमेंट क्षेत्रों में स्थित होटलें बंद रहेगी।
● 65 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र के व्यक्तियों जो अन्य बीमारियों से ग्रसित है या गर्भवती माताएं एवं 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर पर रहने की सलाह दी जाती है, सिवाय आवश्यक कार्य एवं स्वास्थ्य उददेश्यों को छोडकर
● समस्त रेस्टोरेंट प्रबंधन के स्टॉफ एवं अतिथियों, टूरिस्टों को सभी जगह एवं हर समय पालन करना सुनिश्चित करना होगा यह इस प्रकार है-
- फिजिकल दूरी कम से कम 6 फीट की ओर इससे अधिक जितनी संभव हो,
- हाथ धुलाई की प्रक्रिया बार-बार साबुन से कम से कम 40-60 सेकेण्ड तक, तब भी जब हाथ गंदे ना हो, अल्कोहल एवं सेनेटाईजर से 20 सेकेण्ड तक हाथ साफ किए जावें।
- खांसते एवं छींकते समय मुंह एवं नाक को टीशु पेपर/रूमाल से या कोहनी को मोड कर मुंह ढंकने एवं बाद में रूमाल की धुलाई एवं टीशु पेपर को सही प्रकार से फेंक दे या डिस्पोेज कर दें।
- स्वयं के स्वास्थ्य का मूल्यांकन करें एवं किसी भी प्रकार की बीमारी की तुरन्त सूचना राज्य या जिला हेल्पलाईन पर प्रदाय करें।
- थुकने की सख्त मनाही है।
सभी होटल प्रबंधन को यह व्यवस्था सुनिश्चित करना होगी-
- प्रवेश द्वार पर हाथ धुलाई या सेनेटाइजर रखना अनिवार्य होगा साथ ही बुखार नापने के लिए स्क्रीानिंग की व्यवस्था करना भी आवश्यक होगा।
- स्टॉफ या अतिथियों के लिए फेस कवर/मास्क पहनना अनिवार्य होगा
- मानव संसाधन की तैनाती इस तरह से हो की सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहें।
- स्टॉफ को हाथों में दस्ताने पहनना जरूरी है,
- वह कर्मचारी जिनकी उम्र अधिक हो, गर्भवती महिला या किसी अन्य बिमारियों से ग्रसित हों उन कर्मचारियों को प्रथम पंक्ति के कार्य में न लगावें।
- होटल प्रबंधन जहॉ आवश्यकता हो, वहॉ घर से कार्य करने की छूट देवें।
- वालेट पार्किंग की व्यवस्था की जावे एवं व्यस्थापक स्टॉफ चेहरे पर मास्क/कवर/दस्ताने अवश्य पहने एवं दरवाजे स्टेयरिंग हैण्डल, चाबी को सही प्रकार से सेनेटाइजर से संक्रमण रहित करें।
- अतिथियों के लिए आवागमन एवं निष्कासन के लिए अलग-अलग द्वार, स्टॉफ, अतिथियों के लिए एवं सामान लाने एवं ले जाने के लिए अलग व्यवस्था की जावें।
- होटल के बाहर परिसर में विशेष चिन्हित कर गोले बनावें, जिससे की पंक्ति में खडे़ व्यक्तियों को दूरी बनाने में आसानी हो।
- एलिवेटर में चड़ते उतरतें वक्त व्यक्तियों की संख्या सीमित हो एवं फिजिकल दूरी बनाए रखना होगी।
- जो अतिथि/होटल में ठहरने हेतु आ रहे है, उनकी (ट्रेवल हिस्ट्री मेडिकल कंडिशन) साथ ही आईडी एवं स्वयं का घोषणा पत्र रिसेप्शमन पर देना होगा।
- पोस्टर स्टैंडीस/ऑडियो वीडियों के माध्यम से कोविड-19 संक्रमण के बचाव के तरीके प्रदर्शित करना होगे।
- रिसेप्शन पर हैण्ड सेनेटाईजर उपलब्ध कराना होगा।
- अतिथि को फार्म भरने के पूर्व एवं पश्चात सेनेटाईजर का उपयोग करना होगा। रजिस्टर भी जिसमें शामिल हैं। होटल प्रबंधन द्वारा क्यूआर कोड, ऑनलाइन फार्म, डिजीटल पेमेंट, ई-वालेट को चेक आउट एवं चेक इन के वक्त बढावा दे।
- होटल प्रबंधन अतिथियों का लगेज कमरों में भेजने के पहले संक्रमण रहित करना होगा।
- होटल प्रबंधन अतिथि, जो ज्यादा उम्र के हो, गर्भवती माता या कोई अन्य बिमारियों से ग्रसित हो को सलाह दे, कि वह अतिरिक्त सावधानी रखें।
- होटल प्रबंधन अतिथियों को सलाह दे, कि वह कंटेनमेंट जोन में ना जाए।
- रूम सर्विसेस की सेवाओं को प्रोत्सोहित किया जाना आवश्यक है, भोजन पहुचाने वाले कर्मचारियों को निर्देशित किया जावे, कि वह भोजन के पैकेट ग्राहक या अतिथियों को सीधे प्रस्तुत करने के विपरित उनके कमरे के बाहर पैकेट रख दे, स्टॉफ, जो भोजन घर पहॅुचाते है, का भी थर्मल स्क्रीानिंग होटल प्रबंधन द्वारा किया जाने की व्यवस्था करें।
- रूम सर्विसेस के लिए अतिथियों द्वारा इंटर कॉम/मोबाईल फोन के द्वारा रूम सर्विसेस प्राप्त की जावे जिससे कि सामाजिक दूरी बनी रहे। खेलकूद/छोटे बच्चे के खेलने की जगह को बंद रखा जावे। एयर कंडिशन वेंटीलेशन, की मार्गदर्शिका ब्च्ॅक् की मानी जावेगी। जिसमें एयर कंडिशन के तापमान को 30 से 24 सेंटीग्रेड पर रखा जाना होगा एवं आर्द्रता पर निर्भर रहेगा, की एसी की रेंज 40 से 70 प्रतिशत की जावे, जिससे की शुध्द हवा की आवाजाही बनी रहें। - होटल प्रबंधन द्वारा सेनेटाईजेशन इस प्रकार से कराया जावे, जिससे की वाशरूम, पीने के पानी एवं हाथ धुलाई की जगहों पर किया जा सकें।
- दरवाजे के हैंडल, लिफ्ट के बटन, हेंडल्स, बेंच, वॉशरूम सभी में एवं अतिथियों के बैठने की जगहों पर एवं कामन एरिया में सेनेटाइजर की जावे।
- फेस कवर/मास्क/दस्ताने को फेकने की व्यवस्था सही प्रकार से सुनिश्चित की जावे।
- वॉशरूम एरिया की सफाई नियमित एवं गहरी सफाई की जावे, जिससे कि वॉशरूम एरिया किटाणु रहित बना रहें। अतिथियों के ठहरने के कमरों को बार-बार सेनेटाईजर किया जावे एवं उनके छोडने के पश्चात अवश्य रूप से किया जावे।
- अगर होटल के परिसर में कोई सस्पेक्टक या कन्फर्म केस निकलता है
व्यक्ति को ऐसी जगह रखा जावें, या किसी कमरे में रखा जावें, जहां वह दूसरों से अलग हो।
- फेस कवर/मास्क होटल प्रबंधन द्वारा प्रदाय किया जावें, जिससे कि हर समय मुंह ढककर रखा जा सके/व्यक्ति को चिकित्सालय की देखरेख में रखा जावें। तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र (चिकित्सालय/क्लीनिक) पर दिखाया जा सकें या फिर संपर्क किया जा सकें। रिस्क का मूल्यांकन पब्लिक हेल्थस अथॅारिटी (जिला आरआरटी/चिकित्सिक) द्वारा किस प्रकार से मरीज का इलाज किया जाना है, सुनिश्चित करें। आदेश का उल्लघंन करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
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