सोशल मीडिया संबंधी कलेक्टर ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये

बुरहानपुर - 27 फरवरी 2021/- 
कोरोना वायरस के संक्रमण फैलने के संबंध में यह पाया जा रहा है कि जिला बुरहानपुर में कुछ व्यक्तियों, समूहों, असामाजिक तत्वों के द्वारा सोशल मीडिया जैसे-व्हाटसएप, फेसबुक, ट्वीटर, इंस्टाग्राम व अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यमों से भ्रामक जानकारी पोस्ट, फोटो, वीडियो मैसेज कर सामाजिक व्यक्तियों में डर व भय का वातावरण निर्मित कर आम जन-जीवन को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप जनसामान्य की मानसिकता एवं स्वास्थ्य व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, इसलिए जिले में कोरोना वायरस के संबंध में सोशल मीडिया एवं विभिन्न इलेक्ट्रनिक माध्यमों से फैलायी जा रही भ्रामक जानकारी पर रोक लगाया जाना अत्यंत आवश्यक है।
इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने बुरहानपुर जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। 
जारी आदेशानुसार-
कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया जैसे विभिन्न एप व्हाटसएप, ट्वीटर, इंस्टाग्राम व अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यमों पर कोरोना वायरस जनित बीमारी के संबंध में भ्रामक जानकारी, आपत्तिजनक, सांप्रदायिक तथा उध्देलित करने वाली भ्रामक पोस्ट, मैसेज या फोटो, वीडियो शेयर नहीं करेगा न ही फारवर्डिंग करेगा। 
पोस्ट पर कमेंट करने की गतिविधियों को भी तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है।
कोई भी व्यक्ति इस आदेश का उल्लघंन करता है तो उस पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्यवाही के साथ आईपीसी की धारा 188 और अन्य कानूनी प्रावधान लागू होते हैं, जिसके तहत कार्यवाही की जाएगी।

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