बुरहानपुर - जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा वारंट तामीली पर 2000 रुपये से 10,000 रुपये तक का ईनाम घोषित किया गया है और इतनी ही राशि का ईनाम गुमशुदगी के निराकरण पर भी रखा गया है । जिसके चलते स्थाई वारंटियों को पकडने और गुमशुदगी की दस्तयाबी मे एक के बाद एक सफलता मिलती जा रही है ।
शेख रईस पिता शेख मेहमूद निवासी मंडी नगर ईकबाल चौक धारा 138 एन आई एक्ट में फरार चल रहा था जिसको मुखबीर की सूचना पर थाना कोतवाली की टीम ने संगमनेर शहर जिला नासिक ( महाराष्ट्र ) से गिरफ्तार किया इसी तरह कमल पिता प्यार सिंह भिलाला निवासी ( वर्तमान ) ग्राम असीरगढ जिला बुरहानपुर का धारा 379 भादवि एक्ट में फरार चल रहा था जिसको मुखबीर की सूचना पर थाना खकनार की टीम ने ग्राम सुंदरदेव थाना भीकनगाँव जिला खरगोन से गिरफ्तार किया ।
दोनों की गिरफ्तारी में (टीम A) में सउनि किशोर भारते , प्र आर . रुमाल सिंह , आर . रिजवान , एवं आर . शादाब अली की महत्वपूर्ण भूमिका रही और( टीम B) में सउनि शंकर लोने , आर . 469 संदीप सिंह सोलंकी , आर . 259 संदीप पटेल , आर . 346 गजेन्द्र सिंह रावत , आर . 56 दीपांशु पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही ।