सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर कोटपा अधिनियम के तहत की चालानी कार्यवाही

बुरहानपुर :- राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत कोटपा अधिनियम 2003 की धारा 6 के तहत उल्लंघन पाये जाने पर पुष्पक बस स्टैंड परिसर में अमृत तुल्य चाय दुकान पर चाय के साथ सिगरेट पीने की व्यवस्था धूम्रपान करने वालो को प्रोत्साहित करना आदि पाये जाने पर स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से चालानी कार्यवाही की गई।

कोटपा अधिनियम 2003 की धारा 6 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना निषेध है इस दौरान कार्यवाही में पुलिस विभाग से कुशवाह, स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर श्याम सेठिया रविंद्र सिंह राजपूत द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर अधिनियम के तहत जांच की गई प्राप्त जानकारी अनुसार माह जनवरी में 5 हजार रूपये से अधिक की चालानी कार्यवाही की गई है।

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